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अगर मेच्योरिटी से पहले SCSS सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कोई जुर्माना लगेगा? साथ ही, नॉमिनी पैसे कैसे क्लेम कर सकता है? - एक पाठक
अगर SCSS (सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम) सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका अकाउंट बिना किसी जुर्माने के बंद कर दिया जाता है. ज़रूरी प्रूफ जमा करने के बाद नॉमिनी या कानूनी वारिस को अकाउंट होल्डर द्वारा जमा की गई रक़म और ब्याज दे दी जाएगी.
पैसा पाने के लिए, आपको SCSS अकाउंट बंद करने का अनुरोध करते हुए फ़ॉर्म 'F' के तहत एक आवेदन देना होगा. इस फ़ॉर्म को उस बैंक या पोस्ट ऑफ़िस से प्राप्त किया जा सकता है जहां अकाउंट खोला गया था (स्क्रीनशॉट देखिए).
फ़ॉर्म 'F' के साथ जमा करने होंगे ये डॉक्युमेंट
- सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफ़िकेट
- अकाउंट होल्डर की पासबुक
अगर अकाउंट होल्डर ने नॉमिनी नहीं बनाया है, तो…
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate)
- क्षतिपूर्ति का पत्र (Letter of indemnity)
- ऐफ़िडेविट
आख़िरी लेकिन बेहद ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी चाहिए कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु तक की अवधि के लिए ही SCSS के लिए लागू दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा. उसके बाद, अकाउंट बंद होने तक डाकघर बचत खाता पर लागू दर (वर्तमान में 4 फ़ीसदी) के हिसाब से ब्याज मिलेगा.
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