AI-generated image
मैं विदेश जाने वाला हूं और जल्द ही NRI बन जाऊंगा. क्या मैं अपना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट जारी रख सकता हूं? मुझे क्या क़दम उठने चाहिए? - धनक सब्सक्राइबर
एक NRI के तौर पर, आप अपना NPS अकाउंट जारी रख सकते हैं. हालांकि, आपको नियमों के तहत कुछ ख़ास काम करने की ज़रूरत है.
अपना बैंक अकाउंट बदलें
एक NRI के तौर पर, आपको अपने रेग्युलर सेविंग अकाउंट को NRE (नॉन रेज़िडेंट एक्सटर्नल) या NRO (नॉन रेज़ि़डेंट ऑर्डिनरी) अकाउंट में बदलना होगा. असल में, नॉन रेज़िडेंट्स के लिए बैंकिंग नियमों का पालन करना ज़रूरी है.
NPS में अपना रेज़िडेंसी स्टेटस अपडेट करें
अपना बैंक अकाउंट कन्वर्ट करने के बाद, NPS रिकॉर्ड को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका NRI स्टेटस दिखाई दे. NRI रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भरें और अपडेट किए गए अपने बैंक अकाउंट का प्रूफ़ और अपने पासपोर्ट की एक कॉपी जैसे डॉक्युमेंट्स जमा करें.
ये भी पढ़िए - NPS vs PPF vs EPF: बेस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट
NPS अकाउंट कन्वर्ट करें
अगर आपने NPS अकाउंट बिना किसी इंटरमीडियरी की मदद के सीधे खुलवाया है तो प्रोटीन (पुराना नाम NSDL) जैसी अपनी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) की वेबसाइट से ज़रूरी फ़ॉर्म डाउनलोड करें. उनका कस्टमर सपोर्ट आपकी मदद कर सकता है और ये प्रॉसेस ऑनलाइन हो जाता है.
अगर आपने अपना NPS अकाउंट बैंक या किसी दूसरे इंटरमीडियरी के ज़रिए खोला है, तो उनसे संपर्क करें और वो कागज़ी प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकते हैं.
ये भी पढ़िए - मैं एक NRI हूं. क्या मैं अपना PPF अकाउंट जारी रख सकता हूं?