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NPS वात्सल्य: बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए!

सरकार ने शुरू की बच्चों के लिए नेशनल पेंशन वात्सल्य स्कीम

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NPS-वात्सल्य के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए रिटायरमेंट की बचत उनके 18 साल की उम्र से पहले ही शुरू कर सकते हैं.

जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो NPS वात्सल्य आसानी से एक रेग्युलर NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में बदल जाएगी, जो इस समय रिटायर्मेंट के निवेश के सबसे अच्छे विकल्पों में से है (म्यूचुअल फंड इनसाइट के नए एडिशन में जानिए कैसे NPS आपको रिटायर्मेंट पर राजा बना सकता है).

इससे भी अच्छी बात ये है कि बच्चा अपने कामकाजी सालों के दौरान उसी NPS अकाउंट को जारी रख सकता है, जिससे एक बड़ा रिटायर्मेंट कॉर्पस जमा हो सकता है.

NPS वात्सल्य में कितना योगदान दे सकते हैं?

माता-पिता या अभिभावक को खाता खोलते समय ₹1,000 का शुरुआती योगदान करना होगा.

इसके बाद, कम से कम ₹1,000 का सालाना योगदान ज़रूरी है, जिसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

NPS वात्सल्य से पैसा निकालने के क्या नियम हैं?

माता-पिता या अभिभावक तीन साल बाद नीचे दी घई वजहों से 25 प्रतिशत तक की रक़म निकाल सकते हैं:
a) शिक्षा
b) कोई ख़ास बीमारी
c) विकलांगता

हालांकि, बच्चे के 18 साल का होने तक तीन बार ही पैसा निकाला जा सकता है.

NPS वात्सल्य में निवेश के विकल्प क्या हैं?

NPS वात्सल्य में नियमित NPS के सभी फ़ायदे होंगे. इसके तीन निवेश विकल्प हैं:

a) मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड: ये विकल्प 50 प्रतिशत धन इक्विटी में निवेश करता है. ये डिफ़ॉल्ट विकल्प है.

b) ऑटो चॉइस: यहां, माता-पिता या अभिभावक तीन विकल्पों में से एक चुन सकते हैं:

  • लाइफ़-साइकिल फ़ंड - अग्रेसिव (75 प्रतिशत इक्विटी)
  • मॉडरेट (50 प्रतिशत इक्विटी)
  • कंज़र्वेटिव (25 प्रतिशत इक्विटी)

c) एक्टिव चॉइस: इस मामले में, माता-पिता या अभिभावक सक्रिय रूप से तय कर सकते हैं कि वे अपने बच्चे की रिटायर्मेंट के लिए कहां निवेश करना चाहते हैं. वे अपने पैसे का 75 प्रतिशत तक इक्विटी में और 100 प्रतिशत तक कॉर्पोरेट डेट (corporate debt) और सरकारी सिक्योरिटीज़ (government securities) में निवेश कर सकते हैं.

NPS वात्सल्य खाता कैसे खोलें?

NPS वात्सल्य का खाता, पेंशन फ़ंड रेग्युलेटरी एंड डवलपेंट अथॉरटी (PFRDA) के साथ रजिस्टर्ड, प्वाइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस (POP) संस्थानों के ज़रिए से खोला जा सकता है.

POPs के तौर पर कुछ संस्थाएं हैं, जैसे - ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडिया पोस्ट और पेंशन फंड.

वैकल्पिक तौर पर, कोई व्यक्ति NPS ट्रस्ट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (eNPS) पर जाकर भी खाता खोल सकता है.

NPS वात्सल्य के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?

  • बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र/पैन/पासपोर्ट)
  • माता-पिता/अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/वोटर आईडी/नरेगा जॉब कार्ड)
  • अगर NRI हैं तो बच्चे का NRI/NRO बैंक खाता (एकल या संयुक्त).

ये भी पढ़िए -NPS: नया बैलेंस्ड लाइफ़ साइकिल फ़ंड कैसा फ़ायदा देगा


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