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कृपया बताएं कि PPF को जब अकाउंट को पांच साल के लिए दो-तीन बार एक्सेंड किया गया हो तो इससे पैसे निकालने के रूल क्या हैं - अरुणाचलम वेंकटरमण
पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, उस समय आप या तो इसे बंद कर सकते हैं या पांच-पांच साल के ब्लॉक में इसे बढ़ा सकते हैं. ये एक्सटेंशन आप कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ भी कर सकते हैं और बिना योगदान के भी. इस तरह के एक्सटेंशन या समय अवधि को आगे बढ़ाने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आप अपने PPF अकाउंट को 20, 25, 30 या उससे भी ज़्यादा साल तक जारी रख सकते हैं.
PPF एक्सटेंशन जिसमें योगदान बंद कर दिया गया हो
अगर आप अपने PPF अकाउंट को शुरुआती 15 साल की मैच्योरिटी की अवधि या उसके बाद के किसी भी पांच साल के ब्लॉक के बाद आगे बिना किसी योगदान के बढ़ाते हैं, तो आपकी शेष राशि पर ब्याज मिलना जारी रहेगा. हालांकि, आपको हर साल केवल एक बार पैसे निकालने की अनुमति है, जिसमें राशि की कोई सीमा नहीं है. इसका मतलब है कि आप चाहें तो एक बार में पूरी शेष राशि निकाल सकते हैं.
ध्यान दें कि अगर आप अकाउंट मैच्चोर होने के बाद एक साल से ज़्यादा समय तक बिना जमा किए अपना PPF अकाउंट खुला छोड़ देते हैं, तो आपको अगले साल में कोई और योगदान करने की अनुमति नहीं होगी.
PPF एक्सटेंशन जिसमें योगदान जारी रखा गया हो
अपने PPF अकाउंट की किसी भी पांच साल की बढ़ाई हुई के दौरान, आप जमा करना जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको बैंक या डाकघर को पहले से सूचित करना होगा.
इस विकल्प के तहत, आपकी पैसे निकालने की राशि विस्तार की शुरुआत में शेष राशि के 60 प्रतिशत तक सीमित होती है. उदाहरण के लिए, अगर आपके पास अपने PPF अकाउंट को आगे बढ़ाने के समय ₹70 लाख हैं, तो आप अगले पांच साल में ज़्यादा से ज़्यादा ₹42 लाख निकाल सकते हैं.
इसके अलावा, आप साल में सिर्फ़ एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं. इसका मतलब है कि आप या तो एक बार में ₹42 लाख निकाल सकते हैं या अगले पांच साल में किश्तों में.
आपको जो आख़िरी बात याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि आपको PPF अकाउंट को बंद करने के लिए पांच साल की अवधि के अंत तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि शेष 40 प्रतिशत राशि लॉक हो जाती है. अवधि के अंत में, आप या तो अकाउंट बंद कर सकते हैं या इसे आगे बढ़ा सकते हैं.
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