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नॉमिनेशन के बिना भी म्यूचुअल फ़ंड और डीमैट अकाउंट नहीं होगा फ़्रीज

इससे पहले मार्केट रेगुलेटर ने नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 30 जून 2024 तय की थी.

SEBI ने Nomination के मामले में दी Investors को बड़ी राहतAI-generated image

Mutual Fund Nominee Update: सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने सोमवार को ऐलान किया कि नॉमिनी न जोड़ने पर अब डीमैट और म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट को फ़्रीज नहीं किया जाएगा. SEBI द्वारा नॉमिनेशन जोड़ने की लास्ट डेट 30 जून 2024 तय किए जाने के बाद ये अपडेट सामने आया है. इसके तहत मौजूदा इन्वेस्टर्स और यूनिट होल्डर्स को किसी को नॉमिनी को जोड़ने या नॉमिनी नहीं जोड़ने में से एक विकल्प का चुनाव करना था. इन दोनों में से कोई विकल्प नहीं चुनने पर विड्रॉल के लिए अकाउंट को फ़्रीज करने की चेतावनी दी गई थी. हालांकि, इस समय सीमा को पहले भी कई दफ़ा बढ़ाया गया है.

SEBI के मुताबिक़, सभी नए इन्वेस्टर्स और यूनिट होल्डर्स के लिए डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फ़ंड फ़ोलियो के लिए नॉमिनेशन जमा करना ज़रूरी है.

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इसके साथ ही, SEBI ने म्यूचुअल फ़ंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट (RTA) के साथ-साथ AMC के लिए ये अनिवार्य किया है कि 1 अक्तूबर 2024 तक निवेशकों को वेब या मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपने म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट में लॉग इन करते समय नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाना चाहिए. SEBI का ये भी कहना है कि फ़िजिकल फ़ॉर्म में मौजूद अपनी सिक्योरिटीज़ पर डिविडेंड, ब्याज़ या रिडेम्शन पेमेंट के साथ शिकायत दर्ज करने या RTA से किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए पात्र होना चाहिए, भले ही ये सिक्योरिटी होल्डर ने नॉमिनेशन दर्ज न किया हो.

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नॉमिनी व्यक्ति को जोड़ना बहुत ज़रूरी है

SEBI द्वारा दी गई डेडलाइन और अकाउंट स्टेटस अपडेट करने की बात छोड़ दें तो भी नॉमिनी तय करना बहुत ज़रूरी है. नॉमिनी जोड़ने से आपके बाद निवेश आपके प्रियजनों को आसानी से मिलना सुनिश्चित हो जाता है. नॉमिनी के बिना, बेनेफ़िशियरी को पैसे क्लेम करने में कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में, पैसा बिना क्लेम के पड़ा रह जाता है.

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