म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों को एक नई राहत मिली है. पहले, जब ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स के बिना KYC (know your customer) किया जाता था तो उसे दोबारा पूरी तरह से करना पड़ता था. पर अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी.
पहले, निवेशकों को KYC एजेंसी के पास ख़ुद पेश हो कर डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे, लेकिन हाल में मिली राहत से यही काम ऑनलाइन करने की अनुमति मिल गई है. अगर आपके KYC का स्टेटस 'होल्ड पर' है, तो आपके मौजूदा SIP, STP, SWP
इस बीच अगर स्टेटस 'वैलिडेटेड' या 'रजिस्टर्ड' (मान्य) है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं.
आपके KYC स्टेटस को कब 'होल्ड' पर रखा जा सकता है?
- अगर आपका KYC गैर-आधार डॉक्यूमेंट के साथ किया गया है और आपका ई-मेल/ मोबाइल वेरिफ़ाई नहीं हुआ है.
- अगर आपका KYC नीचे दिए डॉक्यूमेंट्स के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ पूरा हो गया है और आपका ई-मेल/मोबाइल वेरिफ़ाई नहीं है:
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- वोटर ID
- नरेगा (NREGA) द्वारा जारी किया गया जॉब-कार्ड स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए
- नाम, पते की जानकारी के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र
- मार्केट रेगुलेटर SEBI के कंसल्टेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफ़ाई कोई दूसरा डॉक्यूमेंट.
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अपना KYC स्टेटस कैसे चेक करें?
निवेशक अपने KYC स्टेटस को चेक करने के लिए इन पांच KRA - KARVY, CVL, NDML, CAMS, और DOTEX में से किसी एक वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां बताया गया है कि आप CVL का इस्तेमाल करके इसे किस तरह से कर सकते हैं:
- सबसे पहले cvlkra पर जाएं
- इसके बाद स्क्रीन के टॉप पर स्थित 'KYC Inquiry' पर क्लिक करें.
- अपना PAN एंटर करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.
- अब देख पाएंगे कि आपका KYC होल्ड पर है या नहीं.
- जब आप अपने KYC स्टेटस के बारे में बताने वाले पेज पर जाते हैं, जैसा कि ऊपर स्क्रीनशॉट में देखा गया है, तो दूसरा कॉलम सबसे महत्वपूर्ण है. यह आपके सभी फ़ड्स के लिए वन-स्टॉप अपडेट देता है.
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