मेरे पास एक पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट है और मैंने इसे दो बार एक्सटेंड किया है. मुझे हाल ही में USA से ग्रीन कार्ड मिला है. तो क्या मैं अपना PPF अकाउंट जारी रख सकता हूं? -एक सब्सक्राइबर
हां, अगर किसी शख्स ने भारतीय नागरिक होते हुए पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट खोला है और बाद में उसे NRI (नॉन रेज़िडेंट इंडियन) का दर्जा मिला है, तो इस स्थिति में वो अकाउंट मेच्योर होने तक अपने PPF अकाउंट को जारी रख सकता है.
एक PPF अकाउंट को पांच साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है. इस मामले में, बढ़ाए गए 5 साल का पीरियड खत्म होने तक अपना PPF अकाउंट जारी रख सकते हैं. हालांकि, आपको इसे आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.
इस परिस्थिति में, बैंक को अपने निवास स्थान में बदलाव के बारे में बताना होगा. और एक NRO (नॉन रेज़ि़डेंट ऑर्डिनरी) अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है, जिसमें अकाउंट मेच्योर होने पर PPF की रक़म आपके NRO अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी.
इसी के साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी NRI को नया पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं है.
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