मेरा पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट 31 मार्च 2022 को मेच्योर हो गया. मैं इसे जारी नहीं रख सका. मुझे कब तक टैक्स-फ़्री ब्याज़ मिलता रहेगा? मुझे तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है? क्या मैं उसी अकाउंट को नई जमा राशि से बहाल कर सकता हूं?- एस सी कपूर
मिस्टर कपूर, अच्छी ख़बर ये है कि आप PPF अकाउंट बंद करने तक टैक्स फ़्री ब्याज़ (tax free interest) अर्जित करते रहेंगे.
वास्तव में, आपके PPF कॉर्पस पर अकाउंट बंद करने का फैसला लेने से पिछले महीने के अंत तक टैक्स फ़्री ब्याज़ मिलता रहेगा. इसलिए, अगर आप मार्च 2026 में अपना अकाउंट बंद करते हैं, तो आपको फ़रवरी 2026 के अंत तक ब्याज़ मिलता रहेगा.
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इन बातों का रखें ध्यान
भले ही, आपके PPF अकाउंट को बंद न करने के फ़ायदे हैं, लेकिन आप इसमें कोई नई रक़म डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे.
एक साल से ज़्यादा समय से निष्क्रिय पड़े मेच्योर PPF अकाउंट नए निवेश स्वीकार नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि यदि आप नया डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपको मौजूदा अकाउंट बंद करना होगा और अगले 15 वर्षों के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी.
लेकिन तब क्या होगा अगर, आप PPF अकाउंट के मेच्योर होने के बाद नया डिपॉजिट करने की सुविधा चाहते हैं? उस स्थिति में, अपने खाते के मेच्योर होने के एक साल के भीतर उसको एक्सटेंड करना याद रखें. ऐसी स्थिति में, आप दो विकल्पों में से किसी एक को चुनकर खाते को 5 साल के लिए बढ़ा सकेंगे: 1) डिपॉजिट के साथ और 2) बिना नया डिपॉजिट किए.
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