क्या टैक्स-सेविंग फ़ंड (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) से उसी फ़ंड हाउस के ग़ैर-टैक्स-सेविंग फ़ंड में स्विच करना संभव है? - अज्ञात
नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता. ELSS (इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम) तीन साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आते हैं, तो आप लॉक-इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ही अपने निवेश को Non-ELSS फ़ंड में स्विच कर सकते हैं.
फ़ंड को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ले जाने को 'स्विचिंग' (switching) कहते है और ये सुविधा सभी फ़ंड हाउस ऑफ़र करते हैं. ये आपको अपने बैंक खाते के ज़रिए पैसा भेजे बिना एक ही AMC की स्कीमों में अपने फ़ंड को शिफ़्ट करने की इजाज़त देता है. बहरहाल, ELSS फ़ंड मैच्योरिटी से पहले रिडीम की इजाज़त नहीं देते हैं, इसलिए नई स्कीम में स्विच करना आसान नहीं होगा.
इस नियम का केवल ये अपवाद है कि अगर निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी निवेश की तारीख़ से ठीक एक साल बाद ही निवेश को रिडीम सकता है.
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