बड़े सवाल

किन ज़रूरतों के लिए निकाल सकते हैं EPF का पैसा?

इन कारणों का हवाला दे कर आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि फ़ंड से पैसा निकाल सकते हैं

किन ज़रूरतों के लिए निकाल सकते हैं EPF का पैसा?

हाल ही में, हमारे एक पाठक ने जानना चाहा कि क्या घर ख़रीदने के लिए वो अपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) से कुछ पैसा निकाल सकते हैं.

इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर ख़रीदने के अलावा, क्या ऐसी दूसरी वजहें भी हैं जब भविष्य निधि से पैसा निकाल कर अपनी ज़रूरत पूरी की जा सकती है.

इसलिए, हमने अलग-अलग कारणों को दिखाने वाली एक टेबल बनाने का फ़ैसला किया ताकि आप आसानी से जान सकें कि किन कारणों को बता कर आप अपने EPF से पैसे निकाल सकते हैं.

जब EPF से ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है कितना पैसा निकाला जा सकता है कम-से-कम कितने साल काम करने की ज़रूरत है
आप घर या फ़्लैट ख़रीदना है कर्मचारी 36 महीने का वेतन + DA

या

EPF में अपने और इंप्लॉयर के कुल कॉन्ट्रीब्यूशन + ब्याज़

या

ख़रीदी गई संपत्ति की कॉस्ट जिसकी वैल्यू कम हो, निकाल सकता है
5
अगर घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी है 24 महीने तक का वेतन + DA 5
आप अपना होम-लोन चुकाना चाहते हैं 36 महीने तक का वेतन + DA

या

EPF में आपके और इंप्लॉयर दोनों का कुल कॉन्ट्रीब्यूशन + ब्याज़

जिसकी वैल्यू कम हो
10
अगर आपको बिना एकमुश्त पैसा दिए नौकरी से निकाल दिया गया ऐसे मामले में, आप EPF में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का शेयर + ब्याज़ निकाल सकते हैं न्यूनतम अवधि की ज़रूरत नहीं
आपके पास नौकरी है और मगर लगातार दो महीने से वेतन नहीं मिला कर्मचारी EPF से अपना शेयर + ब्याज़ निकाल सकता है न्यूनतम अवधि की ज़रूरत नहीं
अपने या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे चाहते हैं 6 महीने तक का वेतन + DA

या

EPF में कॉन्ट्रीब्यूशन + ब्याज़

जिसकी भी वैल्यू कम हो
न्यूनतम अवधि की जरूरत नहीं
अपने बच्चों की उच्च-शिक्षा

या

शादी के लिए धन जुटाना है
कर्मचारी EPF में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 50% तक ब्याज़ सहित निकाल सकते हैं 7

क्या पैसे निकालने पर टैक्स लगता है?

आपके EPF पर आपके रोज़गार की स्थिति और उसकी अवधि के आधार पर टैक्स लगाया जा सकता है

जब आप कम-से-कम 5 साल लगातार काम करने के बाद पैसा निकालते हैं:
भविष्य निधि में आपके योगदान की रक़म (कर्मचारी का हिस्सा और ब्याज) पर कोई टैक्स नहीं लगता.

जब आप कम-से-कम 5 साल से काम कर रहे हों लेकिन वर्तमान में बेरोज़गार हैं:
भविष्य निधि या ब्याज में आपके योगदान पर टैक्स नहीं लगता.

अगर आप 5 साल से कम वक़्त से रोज़गार में हैं, तो टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत आपके मौजूदा रोज़गार की स्थिति के आधार पर इस तरह से टैक्स लागू होता है:

अगर आप मौजूदा समय में रोज़गार में हैं:
अगर आप मौजूदा समय में नौकरी कर रहे हैं और अपने EPF से पैसा निकालना चाहते हैं, तो टैक्स इस तरह से लागू होगा:

  • अगर योगदान के दौरान कटौती (डिडक्शन) का दावा किया जाता है, तो पैसे निकालने पर टैक्स लगाया जाएगा.
  • अगर योगदान के दौरान कटौती (डिडक्शन) का दावा नहीं किया गया है, तो पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं होगा.

अगर आप मौजूदा समय में नौकरी में नहीं हैं:
अगर आप बेरोज़गार हैं और EPF से पैसे निकालना चाहते हैं, तो ऊपर दिए टैक्स के नियम यहां भी लागू होंगे.

हालांकि, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कटौती (डिडक्शन) सिर्फ़ तभी टैक्स लायक़ होती है जब व्यक्ति ने अपनी मर्ज़ी से अपनी नौकरी छोड़े और उसे दूसरा रोज़गार नहीं मिला हो. अगर कर्मचारी को काम से बरख़ास्त कर दिया जाता है, तो पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं होगा.

हालांकि आप अपनी भविष्य निधि से कुछ रक़म निकाल सकते हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि ऐसा करने से बचें और अपनी बड़ी ख़रीदारी की योजना पहले से बना लें. EPF का मक़सद ज़रूरत के मुताबिक़ अच्छा-खासा रिटायरमेंट फ़ंड बनाने में मदद करना है, और बार-बार पैसे निकालना रिटायमेंट प्लान पर असर डाल सकता है.

आपको ये भी जानना चाहिए कि EPF में इम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर 'वेतन से होने वाली इनकम' के तौर पर टैक्स लगाया जाता है, वहीं ब्याज़ पर 'अन्य स्रोतों से इनकम' के तहत टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा, EPF कॉर्पस से समय से पहले पैसे निकालने पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है. हालांकि, अगर निकाली गई रक़म ₹50,000 से कम है, तो TDS नहीं लगता.

क्या मैं पूरा EPF कॉर्पस निकाल सकता हूं?

आप सिर्फ़ रिटायरमेंट पर ही पूरी EPF की रक़म निकाल सकते हैं. EPFO (इम्प्लॉइस प्रॉविडेंट फ़ंड आर्गेनाइजेशन) के अनुसार, रिटायरमेंट की उम्र 55 साल तय है. हालांकि, एक कर्मचारी 54 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायर से एक साल पहले 90 फ़ीसदी तक पैसा निकाल सकता है.

ये भी पढ़िए- EPF: एक काम के लिए कई बार पैसे निकाल सकते हैं?


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