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Provident Fund: ऑनलाइन कैसे निकालें पैसे?

शर्तें जिनके पूरे होने पर आप EPF से पैसे निकाल सकते हैं.

घर बैठे पीएफ अकाउंट से कैसे निकालें पैसे, ऑनलाइन पीएफ निकालने का तरीका

EPF यानी इंप्लॉइज़ प्रॉविडेंट फ़ंड (Employees' Provident Fund) स्कीम की शुरुआत रिटायरमेंट की बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी. हालांकि, कई बार इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और दूसरा कोई रास्ता नज़र न आने पर लोग EPF से पैसा निकालने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

ऐसे में कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने पर EPF खाते में जमा धन को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निकाला जा सकता है.

PF विड्रॉल की शर्तें

नीचे दी गई शर्तें पूरी करने पर PF से पैसे निकाल सकते हैं:

  • EPF से पूरी धनराशि सिर्फ़ रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है. EPFO रिटायरमेंट तभी मानता है, जब व्यक्ति की उम्र 55 साल से ज़्यादा हो जाए.
  • मेडिकल इमरजेंसी, घर ख़रीदना या बनवाना हो, या हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर, EPF अकाउंट से कुछ पैसा निकालने की अनुमति होती है.
  • EPFO रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फ़ीसदी रक़म निकालने की अनुमति देता है.
  • अगर कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है, तो EPF खाते से पूरा पैसा निकाला जा सकता है.
  • नए नियम के मुताबिक, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75 फ़ीसदी फ़ंड निकाला जा सकता है. नौकरी मिलने के बाद बाकी रक़म नए EPF खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है.
  • कर्मचारियों को अपना EPF का पैसा निकालने के लिए इम्प्लॉयर/ कंपनी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती. UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर, आप ऑनलाइन मंज़ूरी ले सकते हैं.

UAN-आधार लिंक होना ज़रूरी

आप EPF विड्रॉल फ़ॉर्म, ऑनलाइन भरकर पैसे निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, आप EPF अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए. हम यहां EPF अकाउंट से पैसे निकालने (EPF Withdrawal) का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

ये भी पढ़िए- Mutual Fund क्या है?

PF विड्रॉल का ऑनलाइन प्रोसेस

EPF से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपका UAN एक्टिव हो और आपका KYC पूरा हो यानी UAN को आधार, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए. अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसा निकलने के लिए नीचे बताया गया प्रोसेस फ़ॉलो कर सकते हैं.

स्टेप 1: अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें
स्टेप 2: टॉप मेन्यू बार से 'Online Services' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से 'Claim (Form-31, 19 & 10C)' चुनें
स्टेप 3: आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी. अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और 'Verify' पर क्लिक करें
स्टेप 4: अंडरटेकिंग सर्टिफ़िकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
स्टेप 5: अब 'Proceed for Online Claim' विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 6: अपने पैसे को ऑनलाइन निकालने के लिए 'PF Advance (Form 31)' चुनें
स्टेप 7: फ़ॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको 'Purpose for which advance is required' (यानी किस काम के लिए पैसा निकाल रहे हैं), आवश्यक रक़म और कर्मचारी का पता चुनना होगा
स्टेप 8: वेरिफ़िकेशन पर टिक (✔️) करें और अपना आवेदन जमा करें
स्टेप 9: जिस उद्देश्य के लिए आपने फ़ॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
स्टेप 10: आपकी कंपनी को आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा, जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और आपने विड्रॉल फ़ॉर्म भरते समय जिस बैंक खाते की डिटेल दी थी, उसी में पैसा जमा किया जाएगा.

आपके EPFO के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा. एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, रक़म आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. भले ही, EPFO ने कोई औपचारिक समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन आमतौर पर पैसा 15-20 दिन के भीतर जमा हो जाता है.

ऑफ़लाइन ऐसे निकालें पैसे

PF का पैसा निकालने के लिए, आप संबंधित EPFO ऑफ़िस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं. कंपोज़िट क्लेम फ़ॉर्म दो तरह के होते हैं- आधार और गैर-आधार. आधार फ़ॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है. वहीं अगर आप गैर-आधार फ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको संबंधित EPFO ऑफ़िस में जमा करने से पहले फ़ॉर्म अपने नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराना होगा.

पहले EPF निकालने के लिए फ़ॉर्म 19, फ़ॉर्म 31 और फ़ॉर्म 10C जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती थी. हालांकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही EPF विड्रॉल फ़ॉर्म जमा कराना होता है, जिसे कंपोज़िट क्लेम फ़ॉर्म कहते हैं.

ये भी पढ़िए- Best SIP for Mutual Funds: 4 स्टेप में बेस्ट फ़ंड चुनें

ऑनलाइन क्लेम करते समय, आप अपने पास ये जानकारियां होनी चाहिए

  • एक एक्टिव UAN नंबर
  • बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो
  • पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों

EPF विड्रॉल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:

  • कंपोज़िट क्लेम फ़ॉर्म
  • दो रेवेन्यू स्टैंप
  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (PF सब्सक्राइबर के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए)
  • पहचान पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • एक कैंसल किया ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट नं. और IFSC कोड हो
  • व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो
  • अगर कर्मचारी नौकरी के पांच वर्ष पूरे होने से पहले PF राशि निकालता है तो उसे ITR फ़ॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा.

EPF अकाउंट से पैसे निकालने पर कितना टैक्स?

EPF अकाउंट से राशि निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो नीचे दी गई हैं:

EPF का पैसा निकालने का समय टैक्स के नियम
अगर कर्मचारी नौकरी के 5 वर्ष पूरे होने से पहले PF खाते से ₹50,000 से ज़्यादा निकालता है 1. अगर कर्मचारी अपना पैन नं. देता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा. 2. पैन नं. नहीं देने पर TDS दर 30% होगी और TDS के साथ टैक्स भी काटा जाएगा. 3. अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा
अगर कर्मचारी नौकरी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद PF राशि निकालता है कोई TDS लागू नहीं. चूंकि इस तरह के विड्रॉल पर पूरी तरह से छूट है, इसलिए कर्मचारियों को अपने ITR में भी इसे दिखाने की जरूरत नहीं है
अगर कोई कर्मचारी अपने EPF का पैसा राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS में ट्रांसफर करता है कोई TDS लागू नहीं होगा

दूसरी अहम बातें

  • अगर 5 साल के दौरान नौकरी में कोई ब्रेक होता है, तो EPF पर टैक्स लगेगा. इस मामले में, पूरी रक़म पर टैक्स लगाया जाएगा
  • अगर कर्मचारियों की कुल आय पर टैक्स लागू नहीं होता है, तो उन्हें डिक्लेरेशन के रूप में फ़ॉर्म 15H/15G भरना होगा
  • अगर किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स एक्ट 80C के अनुसार EPF पर पिछले वर्षों के EPF योगदान पर छूट का क्लेम किया है, तो उन्हें इम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, नियोक्ता/ कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन और हर डिपॉज़िट पर मिले ब्याज़ पर टैक्स का भुगतान करना होगा. हालांकि, अगर उन्होंने पिछले साल इसका क्लेम नहीं किया है, तो इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा.
  • कर्मचारी को पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होगा, ये उसकी आय और पैसा निकालने वाले साल पर निर्भर करेगी.

EPF क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?

EPF से धनराशि UAN मेंबर पोर्टल के ज़रिये निकाली जा सकती है. ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए मेंबर का UAN एक्टिव होना चाहिए. फिर, पोर्टल पर लॉग-इन करें. इस पोर्टल का इस्तेमाल करके आप पुराने PF अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. दूसरी ऑनलाइन सेवाएं जैसे eKYC, कॉन्टैक्ट से जुड़ी डिटेल अपडेट करने जैसे काम इस पोर्टल के ज़रिये किए जा सकते हैं.

आप EPF मेंबर पोर्टल पर जाकर EPF अकाउंट से पैसा निकालने के आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और 'Online Services' सेक्शन में 'Track Claim Status' को चुनना होगा. स्टेटस चेक करने के लिए आपको कोई रेफ़रेंस नंबर दर्ज़ नहीं करना होगा. ये ऑटोमैटिकली आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा.

ये भी पढ़िए- आधार KYC क्या है और आप इसे कैसे करें?


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