SEBI Mutual Fund nomination deadline: आपके म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट (mutual fund investments) में एक नॉमिनी जोड़ने या नो-नॉमिनेशन फ़ॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर, 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है, इससे पहले ये तारीख 30 सितंबर 2023 थी. हाल ही में, सेबी ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. हालांकि, आपको इसके लिए आखिरी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए.
चाहे ये बहुत ज़रूरी हो या नहीं, हर एक म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर को अपना नॉमिनी तय करना चाहिए. आपकी ग़ैरमौजूदगी में आपके निवेश को क्लेम करते समय नॉमिनी न होने पर आपके बेनिफ़िशियरी को एक मुश्किल क़ानूनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ेगा. बेनिफ़िशियरी होने से ये काम आसानी से हो जाता है.
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने जून 2022 में एक सर्कुलर जारी करके म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर्स को एक बेनिफ़िशियरी जोड़ने या एक नो नॉमिनेशन फ़ॉर्म (no-nomination form) जमा करने के निर्देश दिए थे. ये नियम नए निवेशकों के लिए अगस्त 2022 में प्रभावी हो गया है, जबकि मौजूदा निवेशकों को 31 मार्च, 2023 तक का विस्तार दिया गया था. इसके बाद, निवेशकों के लिए अपनी नॉमिनी डिटेल जमा करने या इससे बाहर रहने की डेडलाइन एक बार फिर 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी. अब इसे एक बार फिर 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है.
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नॉमिनी डिटेल नहीं दिए तो क्या होगा?
आपका निवेश फ़्रीज कर दिया जाएगा. इससे आप ज़रूरी डिटेल देने जाने तक रिडेम्शन या विदड्रॉल नहीं कर सकेंगे. किसी नॉमिनी को जोड़ने या अपडेट के लिए, यहां क्लिक करें.
वहीं, 30 सितंबर की डेडलाइन इन पर लागू होती है:
स्मॉल-सेविंग स्कीम के लिए आधार
Aadhaar for small-savings schemes: सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम (SSY) में निवेश करने वालों के लिए 30 सितंबर, 2023 की डेडलाइन बेहद अहम है.
स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले लोगों ने अगर शुरुआत में आधार के डिटेल नहीं दिए थे, तो उन्हें 30 सितंबर, 2023 तक अपने डिटेल जमा कराने होंगे. अगर आपने 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद अपना खाता खोला है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके आधार और पैन डिटेल (PAN Card Detail) पहले से ही रिकॉर्ड में होने चाहिए.
अगर आधार डिटेल नहीं दिए हैं
- आपका स्मॉल सेविंग्स अकाउंट निष्क्रिय (inactive) हो जाएगा.
- मिला हुआ कोई भी ब्याज आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया जाएगा. ये ख़ासकर SCSS अकाउंट-होल्डर्स के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो हर तिमाही को होने वाले इंटरेस्ट पेमेंट पर निर्भर करते हैं.
अगर आपने किसी निजी बैंक के ज़रिए SCSS अकाउंट खुलवाया है, तो हो सकता है कि आपके आधार डिटेल पहले से ही रिकॉर्ड में हों. फिर भी, ये पक्का करने के लिए अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें.
हमेशा चलने वाली या perpetual SIP में बदलाव
Perpetual SIPs: 18 अगस्त, 2023 को, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि निवेशकों को अपने म्यूचुअल फ़ंड निवेश के लिए एक समय अवधि बतानी होगी. 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू होकर, निवेश के लिए अधिकतम स्वीकार्य अवधि 30 वर्ष तक सीमित कर दी जाएगी, जिससे perpetual SIP विकल्प का महत्व नहीं रहेगा.
Perpetual SIP में आपका SIP निवेश बिना किसी अंतिम तिथि के जारी रहती है.
ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मौजूदा या 1 अक्टूबर, 2023 से पहले शुरू की गई perpetual SIPs पर इसका कोई असर नहीं होगा. ये बदलाव विशेष रूप से 1 अक्टूबर, 2023 के बाद शुरू की गई SIP पर लागू होंगे.
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