हमारे एक पाठक ने हमसे पूछा कि जल्दी रिटायर होने पर हमारे EPF अकाउंट का क्या होता है और क्या इस पर टैक्स-फ़्री ब्याज मिलना जारी रहता है.
जो इस बात को नहीं जानते, उन्हें समझना ज़रूरी है कि EPF कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फ़ंड (provident fund) का संक्षिप्त रूप है. अगर आपको वेतन मिलता है, तो नीचे बताए गए कारणों से आप हर महीने EPF में बेसिक इनकम और महंगाई भत्ते (dearness allowance) का 12 फ़ीसदी का योगदान कर सकते हैं:
- हर महीने किए जाने वाले कॉन्ट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा लिया जा सकता है (सिर्फ़ ओल्ड टैक्स रिज़ीम में)
- आपकी बचत पर टैक्स फ़्री ब्याज मिलेगा
- इमरजेंसी में जमा किया हुआ पैसा आपको मिल सकता है
- ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो सकता है
- जब आप प्रॉविडेंट फ़ंड निकालते हैं तो पूरा पैसा टैक्स फ़्री होगा
अब हम जान गए हैं कि EPF क्या है, तो अपने पहले सवाल का जवाब तलाशते हैं.
सवाल 1: अगर आप ज़ल्दी रिटायर हो जाते हैं तो EPF अकाउंट का क्या होगा?
रिटायरमेंट के बाद तीन साल तक अकाउंट चलता रहेगा.
उदाहरण के लिए, अगर आप आज, यानी 28 अगस्त, 2023 को रिटायर होते हैं, तो 28 अगस्त, 2026 तक EPF अकाउंट चलता रहेगा.
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सवाल 2: क्या मेरे EPF पर ब्याज मिलता रहेगा?
हां, जब तक आपका EPF अकाउंट सक्रिय रहेगा, आपको ब्याज मिलता रहेगा. जैसा कि आप जानते हैं, आपके रिटायर होने के बाद तीन साल तक EPF अकाउंट चलता रहता है.
एक बात और आपको जाननी चाहिए कि आप को इस फ़ाइनेंशियल ईयर में 8.15 फ़ीसदी ब्याज मिलेगा. हालांकि, सरकार हर फ़ाइनेंशियल ईयर में EPF रेट में बदलाव करती है.
सवाल 3: क्या EPF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ़्री होता है?
जब तक आप नौकरी में रहते हैं और EPF में कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स से छूट मिलती है.
हालांकि, एक बार रिटायर होने के बाद आपको मिलने वाला ब्याज पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है. इस स्थिति में, आपकी सालाना इनकम में ब्याज जुड़ता है और उसी के हिसाब से टैक्स लगता है.
बड़ी बात
भले ही आपका EPF अकाउंट ऑपरेशन में रहे, लेकिन अपना पैसा निकालना न भूलें.
दरअसल, अगर आप भूल जाते हैं और तीन साल के बाद आपका EPF अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके मेहनत से कमाए पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा और महंगाई आपकी वेल्थ में सेंध लगाना शुरू कर देगी .
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