Senior Citizen Savings Scheme: क्या हसबैंड (फ़र्स्ट ज्वाइंट होल्डर) की मृत्यु के बाद मुझे मेच्योरिटी तक SCSS अकाउंट जारी रखना चाहिए? सेकेंड ज्वाइंट होल्डर (पत्नी) भी एक सीनियर सिटीजन (लगभग 70 साल उम्र की) हैं. -धनक सब्सक्राइबर
अगर एक अकाउंट होल्डर का देहांत हो जाता है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को बंद कर देना चाहिए.
इसके बाद, इस पर लागू ब्याज दर के साथ जमा की गई रकम का भुगतान नॉमिनी या कानूनी वारिस को कर दिया जाएगा. लेकिन आप एक ज्वाइंट होल्डर हैं, इसलिए आपके पास SCSS अकाउंट जारी रखने का ऑप्शन है, बशर्ते कि आप एक सीनियर सिटीजन हों.
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आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप रेग्युलर इनकम के लिए एक भरोसेमंद स्रोत खोज रहे हैं तो SCSS सरकार के समर्थन वाली एक सुरक्षित स्कीम है, जिस पर हर तिमाही में गारंटीड पेआउट मिलता है.
अगर आपको रेग्युलर इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में निवेश करने पर विचार करें. इससे आपको अपनी वेल्थ बढ़ाने या अपने प्रियजनों के लिए कुछ विरासत छोड़ने में मदद मिलेगी. हालांकि, एक बार में अपना पूरा पैसा लगाने के बजाय, SIP के जरिये 18-24 महीने के दौरान निवेश करें.
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