PPF अकाउंट के एक्सटेंशन पीरियड के दौरान, क्या मैं अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाल सकता हूं? - धनक सब्सक्राइबर
Public Provident Fund: PPF अकाउंट खोले जाने वाले साल के अंत से, 15 वित्तीय-वर्षों में मेच्योर होता है. अगर आपने मई 2005 में PPF अकाउंट खुलवाया था, तो ये अप्रैल 2021 में ये मेच्योर होगा. मेच्योर होने के बाद भी 5-5 साल के लिए आप इस अकाउंट को जारी रख सकते हैं.
ख़ास बात यह है कि एक्सटेंशन के दौरान पैसे जमा करना (contribution) ज़रूरी नहीं होता. हालांकि आप पहले की तरह पैसे जमा कर सकते हैं, अगर अकाउंट होल्डर कोई सूचना नहीं देता है, तो PPF अकाउंट (अपने आप ही) बिना किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के, अगले पांच साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है. इसके अलावा, हर साल एक बार पैसा निकाला जा सकता है.
ये भी पढ़ें- क्या मुझे डेट फ़ंड के मुकाबले PPF को चुनना चाहिए?
एक्सटेंशन के दौरान, PPF अकाउंट को बंद किया जा सकता है और पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है. हालांकि, अगर पैसों की बहुत ज़रूरत न हो, तो ऐसा नहीं करना बेहतर रहता है और ऐसा कहने की दो बड़ी वजह हैं:
- पूरे PPF बैलेंस पर एक्टेंशेन के दौरान भी, पहले की ही तरह ब्याज (मौजूदा ब्याज दर 7.1% है) मिलता रहता है, और
- ये ब्याज टैक्स-फ़्री होता है.
इस तरह से, PPF अकाउंट में हर साल पैसा निकालने की सुविधा होती है और साथ ही हर साल गारंटी के साथ 7.1 फ़ीसदी का टैक्स फ़्री रिटर्न मिलता है, जो इस स्कीम को एक शानदार फ़िक्स्ड-इनकम स्कीम बनाता है. कुल मिलाकर, PPF अकाउंट बंद तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की सलाह नहीं दी जा रही है.
ये भी पढ़िए- रेकरिंग डिपॉज़िट या म्यूचुअल फ़ंड SIP: क्या बेहतर है?