एक IT कंपनी में काम करने वाले वरुण ने 5 साल पहले ABC कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे.
दुर्भाग्य से वरुण का असमय निधन हो गया. और उनका कोई कानूनी वारिश नहीं है ऐसे में उनके शेयरों को किसी ने क्लेम नहीं किया.
वरुण के डिमैट अकाउंट का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं रह गया है. ऐसे में उनका डीमैट अकाउंट निष्क्रिय हो गया. और अगले 7 वर्षों तक कंपनी डिविडेंड देती रही लेकिन ये हर बार कंपनी के अकाउंट में वापस आ जाता था.
लेकिन क्या कंपनी का इस पर अधिकार बनता है या ये अनक्लेम्ड शेयर किसको मिलने चाहिए.
कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 125 में इस तरह के हालात के बारे में बात की गई है. एक्ट के मुताबिक लगातार सात साल तक शेयर अनक्लेम्ड रहने पर या डिविडेंड अनपेड रहने पर इसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फ़ंड अथॉरिटी (IEPF) में ट्रांसफ़र करना पड़ता है. बहुत लंबे समय से अनक्लेम्ड शेयर और अनपेड डिविडेंड एक ही एंटिटी, IEPF में ट्रांसफर हो रहे हैं. ऐसे में IEPF की होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है. पिछले 3 साल में कंपनियों में IEPF की होल्डिंग लगभग 3 गुनी हो गई है. 31 दिसंबर, 2022 तक IEPF के पास 1,500 कंपनियों की ₹50,665 करोड़ की हिस्सेदारी थी.
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अगर आप भारत की सभी लिस्टेंड कंपनियों की मार्केट कैप के आधार पर रैकिंग करें तो आपको नीचे से लगभग 2,000 कंपनियों को शामिल करना होगा और इन कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹50,000 करोड़ होगी.
इसका मतलब है कि IEPF की होल्डिंग की वैल्यू 2,000 कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप के बराबर है.
IEPF से कैसे क्लेम करें शेयर
अगर आप IEPF में जमा किए गए शेयरों के कानूनी ओनर हैं तो आपको IEPF फॉर्म 5 भर कर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी. अपने शेयर कैसे क्लेम करें, इसके बारे में और जानकारी के लिए आप इस लिंक को फॉलो करें।
अगर आपको पक्की जानकारी नहीं है कि आपका शेयर या अनपेड डिविडेंड IEPF के पास है या नही तो आप आप इस लिंक पर जाकर पता कर सकते हैं.
अगर 7 साल नहीं हुए हैं और शेयर या डिविडेंड IEPF के पास नहीं हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रार से सीधे संपर्क कर सकते हैं.
आपने जिस कंपनी में निवेश किया है उसके रजिस्ट्रार की डिटेल के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलों करें.
- bseindia.com
- कंपनी का नाम टाइप करें.
- कॉरपोरेट इनफॉर्मेशन पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रार की डिटेल के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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