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PPF अकाउंट बंद करूं या एक्‍सटेंड?

लॉक-इन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको अपना PPF अकाउंट बंद कर देना चाहिए या उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, आइए इसी विषय पर बात करते हैं

PPF अकाउंट बंद करूं या एक्‍सटेंड?

इस साल में मैंने अपने PPF अकाउंट में ₹1.5 लाख जमा कराए हैं. ये अकाउंट मैंने एक्सेटेंड कराया है. क्‍या इस वित्तीय वर्ष (financial year) के अंत से पहले मैं अपना अकाउंट बंद कर सकता हूं? अगर ऐसा है, तो क्‍या कोई पेनल्‍टी लगेगी? - अज्ञात

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) 15 साल का होता है. इसके बाद आप या तो अकाउंट बंद करा सकते हैं और/या आप इसे पांच साल के लिए जारी रख सकते हैं. और ये काम आप कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ या कंट्रीब्‍यूशन के बिना कर सकते हैं. यानी, आप चाहें तो इसमें और पैसे जमा कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते. ख़ास बात है कि आप PPF अकाउंट को जितनी बार चाहें उतनी बार आगे बढ़ा सकते हैं. उस पर कोई रोक नहीं है. इस तरह से आप PPF अकाउंट की मैच्‍योरिटी 20 साल, 25 साल, 30 साल और इससे ज़्यादा सालों की भी हो सकती है.

हालांकि, अगर मैच्‍योरिटी के एक साल से ज़्यादा वक़्त तक बिना पैसे जमा कराए PPF अकाउंट जारी रखते हैं, तो बाद के सालों में आप पैसे जमा नहीं करा पाएंगे.

बिना पैसे जमा किए PPF अकाउंट एक्‍सटेंड कराना
अगर आप पैसे जमा किए बिना PPF अकाउंट एक्‍सटेंड कराना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्‍लान में आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ़ एक ही बार पैसे निकाल पाएंगे. मिसाल के तौर पर, अगर आपके PPF अकाउंट में ₹20 लाख हैं, और ये 15 साल से चल रहा है. तो, अगर इसके बाद आप पैसे जमा नहीं करते और दो साल बाद इसमें जमा रक़म बढ़ कर ₹24.56 लाख हो जाती है. (दो साल में 7.10% ब्‍याज के साथ)! ऐसे में आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार पूरी रक़म या उसका कुछ हिस्‍सा निकाल सकते हैं. तो यहां आपके पास लिक्विडिटी और टैक्‍स बेनेफ़िट की पूरी सहूलियत है. हालांकि अगर आप बैंक या पोस्‍ट ऑफिस को 15 साल के बाद अपनी प्राथमिकता नहीं बताते हैं, तो आपके PPF अकाउंट पर डिफ़ॉल्‍ट ऑप्‍शन लागू हो जाएगा.

पैसे जमा कराने के साथ PPF अकाउंट एक्‍सटेंड कराना
हर साल पैसे जमा कराते हुए भी PPF अकाउंट एक्‍सटेड कराया जा सकता है. आप ₹500 जैसी छोटी रक़म हर साल जमा करा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफ़िस को पहले से बताना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पांच साल में जो पैसे जमा करेंगे उस पर आपको ब्‍याज नहीं मिलेगा.


इस प्‍लान में, आप एक्‍सटेंड किए गए PPF अकाउंट से सिर्फ़ 60 प्रतिशत रक़म या तो एक बार में, या पांच साल में थोड़ा-थोड़ा करके निकाल सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कंट्रीब्‍यूशन के साथ पांच साल के लिए आप अपना PPF अकाउंट एक्‍सटेंड करते हैं, और 15 साल पूरे होने पर आपके अकाउंट में ₹20 लाख हैं, तो आप अधिकतम ₹12 लाख निकाल सकते हैं (₹20 लाख का 60% यानी ₹12 लाख).

आपको क्‍या करना चाहिए?
आमतौर पर अगर आपको पैसों की ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो PPF अकाउंट को एक्‍सटेंड कराना बेहतर है. अगर आपको पांच साल की अवधि में कैश मिलता है, तो आप PPF में निवेश कर सकते हैं. ये टैक्‍स-फ्री है. इसके अलावा, अगर आप अकाउंट बंद नहीं कराते हैं, तो आपको पूरे रेट पर ब्‍याज मिलेगा. आपको लिक्विडिटी का फ़ायदा भी मिलेगा और आप जब चाहें बिना किसी चार्ज या पेनल्‍टी के अकाउंट बंद करा सकते हैं.

जो लोग PPFअकाउंट मैच्‍योर होने की अवधि पूरी होने तक युवा हैं, उनके लिए हमारी सलाह है कि वे अपना अकाउंट एक्‍सटेंड कराएं. पुराना अकाउंट तुरंत एक्‍सटेंड हो जाएगा और आपको 7.10 प्रतिशत ब्‍याज मिलता रहेगा जो टैक्‍स फ्री होता है. पुराने अकाउंट में जमा रक़म आप नहीं निकालते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद निवेश होगा.

15 साल बाद के 5 साल इसलिए शानदार होते हैं क्‍योंकि ये लॉक-इन पीरियड को छोटा कर देता है और टैक्‍स-फ्री स्‍टेटस के साथ रक़म बढ़ने की क्षमता प्रभावित किए बिना लिक्विडिटी में इज़ाफ़ा करता है. जब तक आप पूरी रक़म नहीं निकालना चाहते, तब तक अकाउंट में निवेश जारी रखते हुए इसे एक्टिव रखें. क्‍योंकि आपको 7.10 प्रतिशत टैक्‍स-फ़्री ब्‍याज मिलेगा. अगर आप रक़म निकाल लेते हैं तो आप सारे बेनेफ़िट गवां देंगे और आप बाद में री-इन्‍वेस्‍ट नहीं कर पाएंगे या प्‍लान में वापस नहीं आ पाएंगे. ऐसे में जब तक बहुत ज़रूरी न हो पूरी रक़म न निकालें.

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