मैंने एक कंपनी में पांच साल पूरे कर लिए हैं. अब मैं अपने PF की रक़म से अपनी बहन की शादी करना चाहता हूं. मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कोविड लॉकडाउन के दौरान PF से कुछ रक़म निकाली थी, तो क्या शादी के उद्देश्य से PF से पैसा निकालने पर टैक्स लगेगा? - एक पाठक
हां, आप PF एडवांस दो बार निकाल सकते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि इसमें टैक्स कैसे लगता है. कुछ और ज़रूरी बातों पर ग़ौर करते हैं.
इन परिस्थितियों के तहत आप PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते है:
- मकान/ फ़्लैट की ख़रीद या घर बनवाना
- कुछ ज़रूरी मामलों में क़र्ज़ का भुगतान करने के लिए
- बीमारी के इलाज के लिए
- शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए, और
- रिटायरमेंट से एक साल के अंदर पैसे निकालने की इजाज़त है
इनमें से हर एक परिस्थिति के लिए आपको एक तय समय के लिए EPFO का मेंबर होना ज़रूरी है जिसके बाद ही आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
अगर आप अपने बच्चों की या भाई/बहन की शादी के लिए, या बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए तय किया गया समय सात साल है. ब्याज की रक़म के साथ कर्मचारी के हिस्से का 50 फ़ीसदी है, और आपको इस उद्देश्य से आप तीन बार पैसे निकाल सकते हैं.
कोविड-19 से लड़ने के लिए एडवांस रक़म केवल एक बार उपलब्ध है और इसकी सीमा अन्य परिस्थितियों में उपलब्ध एडवांस से अलग है.
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टैक्स किस तरह लागू होता है
आपने लगातार पांच साल की सर्विस (EPFO के साथ मेंबरशिप) पूरी कर ली है, इसलिए पैसे निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा.
हालांकि, इसका उद्देश्य आपकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, इसलिए आपका विड्रॉल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने EPFO के साथ सात साल की सदस्यता पूरी कर ली है या नहीं. अगर हां, तो आपकी एडवांस रीक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा, वरना इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, आपके पिछले COVID-19 संबंधित विड्रॉल का इस बार के विड्रॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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