करीब दो साल पहले 55 की उम्र में मुझे जबरन रिटायर कर दिया गया. अब अगर मैं EPF से अपनी पूरी रक़म निकालता हूं तो क्या इस पर टैक्स लगेगा? - सब्सक्राइबर
Tax on EPF withdrawal: EPF स्कीम में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत पैसा निकालने की अनुमति है. इन्हीं में से एक रिटायरमेंट है. किसी शख्स के खाते में जमा पूरी रक़म को सर्विस से रिटायर होने पर निकालने की अनुमति है - फिर चाहे वो समय से पहले रिटायरमेंट लिया हो, या जबरन रिटायर किया गया हो या फिर रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद रिटायर हुआ हो.
हालांकि, पैसा निकालने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड होने से पहले आपकी उम्र 55 साल हो गई हो. रिटायरमेंट के समय निकाली गई पूरी रक़म रिटायरमेंट उसी स्थिति में टैक्स फ़्री होती है, अगर आपने पांच साल या उससे ज़्यादा समय की सर्विस पूरी कर ली हो. हालांकि, रिटायरमेंट के बाद आपके संचित (accumulated ) धन पर मिला इंटरेस्ट (tax on epf interest) टैक्सेबल होगा. अगर निकाले गए पैसे का टैक्सेबल हिस्सा ₹50,000 से ज़्यादा है तो 10 फ़ीसदी के रेट से TDS कटेगा.
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आपकी रिटायरमेंट की स्थिति के मुताबिक़, रिटायरमेंट के समय की पूरी रक़म को निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, रिटायरमेंट के बाद दो साल के लिए आपको मिले ब्याज़ पर, लागू स्लैब रेट के मुताबिक़ टैक्स लगेगा.
आपको याद दिला दें कि आपके पास जमा पैसे के दो भाग होते हैं. सबसे पहले रिटायरमेंट के समय जमा हो चुकी कुल रक़म, जो बिना किसी टैक्स के भुगतान को आपको मिलनी है और दूसरा भाग, आखिरी के दो साल में जमा हुआ ब्याज़ है जिस पर टैक्स लगेगा और दूसरे सोर्सेज हुई इनकम टैक्सेबल होगी. इसके अलावा, अगर टैक्सेबल अमाउंट ₹50,000 से ज़्यादा है, तो पैसे निकालने पर 10 फ़ीसदी के रेट से TDS काटा जाएगा.
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