नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को सभी भारतीयों के लिए (केंद्र/राज्य-कर्मचारियों के साथ बाक़ी नागरिकों के लिए) खोले जाने के बाद से इस बचत योजना में बहुत से नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। मार्च 2014 के 78,774 लोगों के मुक़ाबले ये संख्या जून 30, 2021 में 17.46 लाख हो गई। जून 2021 के अंत तक, एनपीएस के अलग-अलग मॉडल में कुल सब्सक्राइबर 1.74 करोड़ हो गए, और इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) का आंकड़ा ₹5.99 लाख करोड़ हो गया।
सरकार-समर्थित लंबी-अवधि का प्लान एनपीएस, सब्सक्राइबरों को रिटायरमेंट के बाद, आर्थिक सुरक्षा के लिए कॉर्पस बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही, एनपीएस लेने वालों को टैक्स में ₹1.5 लाख की सालाना छूट मिलती है, साथ ही इन्कम-टैक्स के सैक्शन 80C के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट भी का फ़ायदा मिलता है। जहां एनपीएस में निवेश के दौरान टैक्स छूट में आपको फ़ायदा मिलता है, वहीं 60 साल की उम्र के बाद, आप अपने कॉर्पस का 60 प्रतिशत बिना टैक्स दिए निकाल सकते हैं। हां, बाक़ी के 40 प्रतिशत की एन्युटी लेनी ज़रूरी होती है, और ये पैसा आपके जीवन के सुनहरे बरसों में आपको रेग्युलर इन्कम के तौर पर मिलता रहता है।
आप अपना एनपीएस अकाउंट या तो किसी प्वाइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस (POP) से या सीधे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) से खुलवा सकते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं कि पीओपी और सीआरए क्या हैं। पीओपी वो संस्थाएं होती हैं जिन्हें अपने ब्रांच के नेटवर्क के ज़रिए एनपीएस की सारी सेवाएं देने के लिए नियत किया जाता है। आप बस किसी पीओपी में जाइए, और वो आपका एनपीएस अकाउंट खोलने में मदद करेंगे। पीओपी की लिस्ट आपको https://bit.ly/3ctjbPD पर मिल जाएगी। ज़्यादातर बैंक और पोस्ट-ऑफ़िस पीओपी होते हैं।
इसके उलट, सीआरए वो एजेंसी है जो रिकॉर्ड रखती है। ये रिकॉर्ड सब्सक्राइबरों के होते हैं जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और पैसे निकालने के आवेदन जैसी बातों के बारे में होते हैं। समय-समय पर भेजे जाने वाले अकाउंट के स्टेटमेंट और रजिस्ट्रेशन के बाद पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जारी करने के लिए भी सीआरए ज़िम्मेदार होता है।
एक फ़र्क़ को समझना अहम है, और ये फ़र्क़ है - पीओपी द्वारा खोला गया अकाउंट, और सीधे सीआरए द्वारा खोला गया एनपीएस अकाउंट। आपको ये भी जानना चाहिए कि दोनों में सर्विस के अलावा फ़ीस का भी अंतर होता है। एनपीएस से जुड़े चार्ज को समझने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
अकाउंट खोलने के लिए: पीओपी बनाम सीआरए
ये बात नोट करने वाली है कि सीआरए के चार्ज तो लगेंगे ही। चाहे आप अकाउंट पीओपी के ज़रिए खुलवाएं या फिर सीधे सीआरए से। पीओपी आपके (यानि सब्सक्राइबर के) और सीआरए के बीच सिर्फ़ मध्यस्त होता है। ऊपर दी गई टेबल से आप समझ सकते हैं कि सीधे सीआरए से अकाउंट खुलवाने में फ़ायदा है, और इससे पीओपी का चार्ज आप बचा सकते हैं। इससे आप न सिर्फ़ अकाउंट खोलने का चार्ज बचाते हैं, पर अपने ट्रांज़ैक्शन और उस पर लगातार लगने वाले चार्ज को भी बचा सकते हैं। अगर आप पीओपी के ज़रिए निवेश करते हैं, तो न्यूनतम ₹20 का चार्ज, हर बार पैसा जमा कराने पर लगता है। ये सीआरए के ट्रांज़ैक्शन चार्ज के अलावा होता है। हालांकि संभव है, कि आप पीओपी से अपना अकाउंट खुलवा कर, शुरुआती ट्रांज़ैक्शन के बाद, बाक़ी के ट्रांज़ैक्शन सीधे सीआरए से करें। मगर तब भी कमीशन का एक हिस्सा पीओपी को जाता रहता है जो 0.10 प्रतिशत होता है। वैसे पीओपी का न्यूनतम और अधिकतम चार्ज ₹10 और ₹10,000 है।
हालांकि सीआरए के साथ सीधे अकाउंट खुलवाने में फ़ायदा रहता है। मगर ये उन लोगों के लिए सही नहीं होगा जो इन्टरनेट से अकाउंट ख़ुद नहीं खोल सकते या पैसों का इन्टरनेट से लेनदेन नहीं कर सकते। सीआरए का सारा कामकाज इन्टरनेट पर होता है और ये उन्हीं निवेशकों के लिए अच्छा है जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कई तरह के एसेट क्लास के बारे में नहीं जानते हैं, या ये नहीं जानते हैं कि किस एसेट क्लास में कितने प्रतिशत रक़म लगाएं, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन लेन-देन में सहज नहीं हैं या फिर आपको इसके लिए मदद की ज़रूरत होगी तो आपको पी अपना एनपीएस अकाउंट पीओपी से खोलना चाहिए। पीओपी अकाउंट खोलने को लेकर आपकी मदद कर सकते हैं।
एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें
सीआरए के ज़रिए एनपीएस का अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए, आप दो एजेंसियों में से एक को चुन लें। एक एनएसडीएल है दूसरी कार्वी और इन दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है, न सर्विस का न ही चार्ज का। यहां हम आपको एनएसडीएल के ज़रिए अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोलने का तरका बता रहे हैं:
- अपने साथ अपने पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी रखें, साथ ही एक कैंसिल किया चैक, एक फ़ोटोग्राफ़, हस्ताक्षर का फ़ोटो और अपने आधार का डिजिटल ई-केवाईसी। अपने आधार का ऑनलाइन केवाईसी पाने के लिए, आप https://resident.uidai.gov.in/offline-kyc पर जाएं।
- ई-एनपीएस (एनएसडीएल) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर क्लिक करें।
- नेशनशल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन पर जाएं।
- आपको फ़ॉर्म में आधार का विकल्प चुन कर रजिस्टर करने वाली फ़ील्ड को भरना होगा। इसके विकल्प में आप पैनकार्ड भी चुन सकते हैं, मगर इससे आपका केवाईसी आपके बैंक के ज़रिए होगा जहां आपका पहले से ही खाता मौजूद है, और इसके लिए आपको ₹125 प्लस टैक्स का अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
- अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिर्फ़ टियर-1 का विकल्प चुनें, और स्क्रीन पर दिए गए निर्देश को फ़ॉलो करें।