सुकन्या समृद्धि योजना एक टैक्स फ्री स्माल सेविंग स्कीम है। 22 जनवरी, 2015 को इस स्कीम को लांच किया गया। 10 साल की उम्र की बेटी के पैरेंट्स या उसके कानूनी संरक्षक बेटी के नाम पर इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने की सुविधा पीएसयू बैंकों की ब्रांच में और पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। न्यूनतम 250 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके बेहतर पालन पोषण को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्कीम को शुरू किया है। कोई भी पैरेंट्स एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट और दो बेटियों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो कानूनी संरक्षक तीसरा अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा पहली बेटी के जन्म के साथ तीन बेटियां पैदा होने पर भी कानूनी संरक्षक तीसरा अकाउंट खुलवा सकता है।
पूंजी की सुरक्षा और महंगाई के असर से लड़ने में कितना सक्षम
यह भारत सरकार की स्कीम है। ऐसे में आपकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। लेकिन स्कीम के तहत मिलने वाला रिटर्न बॉण्ड यील्ड पर निर्भर करता है। इसलिए स्कीम के तहत मिलने वाला रिटर्न महंगाई के असर को मात देने में सक्षम नहीं है।
रिटर्न की गारंटी
सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत ब्याज दर 10 साल के गवर्नमेंट बॉण्ड यील्ड से 75 बेसिक प्वाइंट अधिक होनी चाहिए। जनवरी मार्च 2020 की अवधि के लिए ब्याज दर 8.4 फीसदी है। ब्याज दर की हर तिमाई समीक्षा होती है।
न्यूनतम निवेश
इस स्कीम के तहत अकाउंट न्यूनतम 250 रुपए से खोला जा सकता है। और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में न्यनूतम 250 रुपए जमा कराना होगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में यह रकम जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद 50 रुपए की पेनल्टी और लंबित न्यूनतम भुगतान के साथ आप अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकत हैं। स्कीम के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। यह रकम आप चाहे एकमुश्त जमा कराएं या कई बार में। यह आप पर है।
लिक्विडिटी
एसएसवाई अकाउंट में लॉक इन पीरियड की अवधि 21 साल है। हालांकि लड़की की उम्र 18 साल हो जाने पर उसकी शादी के लिए रकम निकाली जा सकती है और समय से पहले अकाउंट बंद कराया जा सकता है। इसके अलावा लड़की हायर एजुकेशन के खर्च के लिए आंशिक निकासी कर सकती है। यह कुल बैलेंस का 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।
टैक्स
एसएसवाई स्कीम एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। यानी इस स्कीम में स्कीम में जमा होने वाली रकम, मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों पर टैक्स नहीं लगता है। इस स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। यह टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत मिलती है।
कहां खुलवा सकते हैं अकाउंट
इस स्कीम के तहत आप इलाके के पोस्ट ऑफिस में या सरकार द्वारा नामित किए गए बैंक की ब्रांच में अकाउंट खुलवा सकते हैं।
कैसे खुलवा सकते हैं अकाउंट
पैरेंट्स या संरक्षक अपनी बेटी के जन्म प्रमाणपत्र के साथ किसी पोस्ट ऑफिस और बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं। आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ वे अकाउंट खुलवा सकते हैं।