कुल 13.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स (Demat Account) में से 9.8 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं, जिनमें अभी तक अपनी नॉमिनेशन डिटेल फ़ाइल नहीं किए गए हैं. ये जानकारी, मार्केट रेग्युलेटर SEBI की तरफ़ से मिली है. हालांकि, SEBI नॉमिनी जोड़ने की आख़िरी तारीख़ बढ़ाकर 30 जून 2024 की जा चुकी है. पहले 31 दिसंबर 2023 आख़िरी तारीख़ थी.
Mutual Fund के आंकड़े
डीमैट अकाउंट के विपरीत, म्यूचुअल फ़ंड (Mutual Fund) फ़ोलियो नॉमिनेशन में अलग ट्रेंड दिखाई दे रहा है. कुल 8.90 करोड़ म्यूचुअल फ़ंड फ़ोलियो में से केवल 6 फ़ीसदी ने नॉमिनेशन न करने का विकल्प चुना है. वहीं, 8% ऐसे हैं, जो नॉमिनेशन को लेकर असमंजस में हैं. उन्होंने न नॉमिनेशन का विकल्प चुना है और न उससे बाहर निकलना चुना है.
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
- डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट में लॉग-इन करना होगा.
- इसके बाद माई प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाकर नॉमिनी के डिटेल पर जाएं.
- अब Add Nominee या Opt Out ऑप्शन का चुनाव करें.
- इसके बाद नाम, पैन नंबर, पता वगैरह भरें और ID प्रूफ़ अपलोड करें.
- इसके बाद, 'प्रतिशत' में नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें.
- फिर आधार नंबर डालकर OTP के ज़रिए डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें.
- इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और 24-48 घंटों में नॉमिनी आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा.
ये भी पढ़िए- नॉमिनेशन अनिवार्य हो या नहीं पर ज़रूरी है
नॉमिनी होना क्यों ज़रूरी है
अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी क़ानूनी तौर पर उसका दायित्व संभालता/ संभालती है. नॉमिनी को अधिकार होता है कि वो उस खाते से सारे पैसे निकाल कर अकाउंट बंद कर करते हैं. हालांकि ज़रूरी नहीं कि नॉमिनी आपका उत्तराधिकारी भी हो. आप परिवार के किसी सदस्य, दोस्त या किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकते हैं. नॉमिनी वो व्यक्ति हो सकता है, जो आपके बाद आपकी संपत्ति को आपके उत्तराधिकारियों के बीच, आपके बताए गए तरीक़े से बांटे.