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जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ डिमर्जर: आप पर कैसे लगेगा टैक्स?

अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बेचते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा, यहां जानिए

जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ डिमर्जर: आप पर कैसे लगेगा टैक्स?Anand Kumar

Jio Financial Services Demerger: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (Reliance Industries) ने एक बार फिर मार्केट को बड़ा झटका दिया है. 20 जुलाई, 2023 को इसने अपनी फ़ाइनेंशियल लेंडिंग आर्म, Jio फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ (JFS) को अलग कर दिया. डीमर्जर के लिए स्वैप रेशियो था 1:1, यानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हरेक शेयर के लिए, आपको JFS का एक शेयर मिलेगा.

भले ही, अलग हुई यूनिट अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, पर मौजूदा शेयरहोल्डर्स को एक सवाल पहले से ही परेशान कर रहा है जो है: उन पर टैक्स कैसे लगेगा?

तो, हम इस मेगा डिमर्जर से जुड़े टैक्स के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिग्रहण की कॉस्ट क्या होगी?
आपका कैपिटल गेन आपके अधिग्रहण की कॉस्ट पर आधारित होता है, यानी जिस कीमत पर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं.

जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) के मामले में, अधिग्रहण की कॉस्ट वो कीमत होगी जिस पर आपने शुरू में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ख़रीदे थे. ऑफ़िशियल फाइलिंग के मुताबिक, अधिग्रहण की कॉस्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 95.32 फ़ीसदी और जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 4.68 फ़ीसदी में बांटा जाना चाहिए.

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उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने 01 मार्च, 2021 को ₹2,179 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीदा. फिर, डीमर्जर के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए आपकी अधिग्रहण कॉस्ट ₹2,077 (₹2,179 का 95.32 फ़ीसदी) होगी, और JFS के आपके अलॉटेड शेयर के लिए अधिग्रहण की कॉस्ट ₹102 (₹2,179 का 4.68 फ़ीसदी) होगी.

आपको कितना टैक्स देना होगा?
आपके होल्डिंग पीरियड और कैपिटल गेन से आप पर लगने वाला टैक्स तय होता है. ऊपर दी गई स्थिति में, अगर आप जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज के अपने शेयर ₹202 में बेचते हैं, तो आपके ₹100 (₹202 - 102) के कैपिटल गेन पर टैक्स लगाया जाएगा. लेकिन आपका टैक्स स्लैब आपके होल्डिंग पीरियड पर बेस्ड होगा.

आपका होल्डिंग पीरियड रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की आपकी शुरुआती परचेज़ डेट के आधार पर माना जाएगा , न कि JFS की लिस्टिंग डेट के आधार पर. अगर आपने अपनी बिक्री की तारीख़ से एक साल से ज़्यादा समय पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं, तो आपसे 10 फ़ीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लिया जाएगा. हालांकि, ध्यान दें कि LTCG केवल तभी लगाया जाता है जब आपका कैपिटल गेन ₹1,00,000 से ज़्यादा हो.

अगर आपने एक साल से कम समय पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे थे, तो आपसे 15 फ़ीसदी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) लिया जाएगा.

क्या अभी भी हैं कंफ्यूज?
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एक बार जब जियो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हो जाएगी, तो आप माई इन्वेस्टमेंट के टैक्स रिपोर्ट सेक्शन में अपनी होल्डिंग्स के लिए अपने ऊपर बनने वाला टैक्स देख पाएंगे.

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