NPS Rule: पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से एग्ज़िट करने के बाद एन्युटी पेमेंट को तेज़ और आसान बना दिया है. दरअसल, PFRDA ने इरडा (IRDAI) के साथ रेग्युलेटरी सपोर्ट के ज़रिये ऐसा किया है. इसके तहत, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs), यानी बीमा कंपनियां एन्युटी जारी करने के लिए उसी NPS विदड्रॉल फॉर्म को इस्तेमाल करेंगी, जो सब्सक्राइबर्स ने एग्ज़िट करते समय नोडल ऑफिस/ POPs में जमा किया था.
जल्द जारी होगी एन्युटी
NPS से एग्ज़िट होने और ASP से एन्युटी ख़रीदने के एक कॉमन प्रपोज़ल से एकमुश्त भुगतान और एन्युटी को एक साथ प्रोसेस किया जा सकेगा. इससे ASPs द्वारा एन्युटी पॉलिसी जारी करने में लगने वाला समय काफ़ी घट जाएगा. साथ ही, सब्सक्राइबर को मिलने वाली सेवा में भी तेज़ी आएगी.
ASPs, IRDAI द्वारा नियंत्रित और PFRDA द्वारा नियुक्त जीवन बीमा कंपनियां हैं, जिनका काम NPS सब्सक्राइबर्स को सेवाएं देना और बुढ़ापे में एक रेग्युलर इनकम उपलब्ध कराना है.
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ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने ज़रूरी
इसके अलावा, 1 अप्रैल 2023 से कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी ज़रूरी कर दिया गया है. पेंशन बॉडी ने 22 फरवरी 2023 को जारी एक सर्कुलर में कहा, "सब्सक्राइबर्स के हित में, और एन्युटी इनकम का समय से पेमेंट जैसा फ़ायदा उन्हें पहुंचाने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स पहली अप्रैल से अपलोड करना अनिवार्य हो जाएगा."
अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट
- NPS एग्ज़िट और विदड्रॉल फ़र्म
- ID और पते का प्रूफ़
- बैंक अकाउंट प्रूफ़
- PRAN कार्ड की एक कॉपी
NPS से एग्ज़िट के नियम
1. मैच्योरिटी के समय, एक NPS सब्सक्राइबर को कुल जमा कॉर्पस का कम-से-कम 40 फ़ीसदी, एन्युटी प्लान ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करना होगा. NPS कॉर्पस की बाक़ी 60 फ़ीसदी रक़म एकमुश्त निकालने की अनुमति है.
2. अगर कुल कॉर्पस ₹5 लाख से कम है, तो सब्सक्राइबर के पास पूरा कॉर्पस एकमुश्त निकालने का विकल्प होगा.
3. साठ साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट की स्थिति में किसी लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी से एक पेंशन प्लान (एन्युटी) ख़रीदने के क्रम में, एक NPS सब्सक्राइबर को कुल NPS कॉर्पस का 80 फ़ीसदी ज़रूर इस्तेमाल करना होगा.
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