मैं घर ख़रीदने और कंस्ट्रक्शन के लिए PF से एक बार पैसे निकाल चुका हूं. अब क्या इसी ज़रूरत के लिए दोबारा पैसे निकाल सकता हूं? - वैल्यू रिसर्च सबस्क्राइबर
अपने एम्पलॉइज़ प्रॉविडेंट फ़ंड (EPF) बैलेंस से पैसे कुछ ख़ास हालात में निकाले जा सकते हैं. जैसे घर या फ़्लैट ख़रीदने के लिए या फिर मकान बनवाने के लिए. इसके अलावा आप घर के लिए लिए गए लोन को चुकाने के लिए, इलाज के लिए, बच्चों की शादी और उनकी हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट और कुछ दूसरे ख़ास कामों के लिए भी PF से पैसा निकाल सकते हैं.
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अपनी ज़रूरत के लिए आप कितना पैसे निकाल सकते हैं इसकी भी सीमा तय है. और किसी ख़ास ज़रूरत के लिए आप कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, इसकी भी एक सीमा है. जैसे घर/ फ़्लैट ख़रीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक ही बार पैसे निकाल सकते हैं. कितने पैसे निकाल सकते हैं इसकी लिमिट कुछ इस तरह से है.
- ज़मीन ख़रीदने के लिए 24 महीने की बेसिक सैलरी और DA के बराबर.
- घर/ फ़्लैट ख़रीदने या कंस्ट्रक्शन: 36 महीने की बेसिक सैलरी और DA, या ब्याज के साथ कर्मचारी का योगदान, या कॉस्ट, या इनमें से जो भी कम हो.
- घर में रेनोवेशन/ फेरबदल करना/ पहले से बने हुए घर या फ़्लैट को बेहतर करना: 12 माह की बेसिक सैलरी और DA, या ब्याज के साथ कर्मचारी का योगदान, या कॉस्ट, या इनमें से जो भी कम हो.
बच्चों की शादी और हायर एजुकेशन के लिए आप तीन बार तक पैसे निकाल सकते हैं. इस ज़रूरत के लिए पैसे निकालने की सीमा ब्याज के साथ कर्मचारी के 50% योगदान की है.
आपके मामले में, आप पहले ही घर/ फ़्लैट ख़रीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए पहले ही पैसे निकाल चुके हैं, इसलिए आप इसी ज़रूरत के लिए दोबारा पैसे नहीं निकाल सकते हैं.
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