वैल्यू रिसर्च धनक से पूछें

न्यू टैक्‍स रिज़ीम: ₹1 लाख तक के लॉन्‍ग-टर्म कैपिटेल गेन पर टैक्‍स नहीं?

आप निवेशक हैं तो समझें कि इक्विटी और म्‍यूचुअल फ़ंड के लॉन्‍ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स कैसे लगता है?

न्यू टैक्‍स रिज़ीम: ₹1 लाख तक के लॉन्‍ग-टर्म कैपिटेल गेन पर टैक्‍स नहीं?

क्‍या इक्विटी में 1 लाख रु तक के लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स छूट नए टैक्‍स रिज़ीम में भी मिलेगी? अज्ञात

नए टैक्‍स रिज़ीम के तहत इक्विटी और म्‍यूुचुअल फ़ंड की यूनिट के लिए 1 लाख रु तक के लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स नहीं लगेगा. 1 लाख रु से अधिक के गेन पर 10 % टैक्‍स देना होगा.


नया टैक्‍स रिज़ीम लागू होने के साथ इनकम और टैक्‍स देनदारी की कैलकुलेशन से कई तरह की छूट को हटा दिया गया है. लेकिन इक्विटी और म्‍यूचुअल फ़ंड से होने वाले लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट को नहीं हटाया गया है और दोनो टैक्‍स रिज़ीम पर लागू रहेगी.

ये जानकारी इनकम टैक्‍स एक्‍ट,1961 के सेक्‍शन115BAC r/w 112A पर आधारित है.

क्या आपके मन में कोई और सवाल है? हमसे पूछिए


टॉप पिक

उतार-चढ़ाव वाले मार्केट के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फ़ंड

पढ़ने का समय 3 मिनटPranit Mathur

म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफ़ोलियो को कैसे गिरावट से सुरक्षित करें?

पढ़ने का समय 2 मिनटवैल्यू रिसर्च

वैल्यू रिसर्च एक्सक्लूसिव: मल्टी-कैप फ़ंड्स पर हमारी पहली रेटिंग जारी!

पढ़ने का समय 4 मिनटआशीष मेनन

चार्ली मंगर की असली पूंजी

पढ़ने का समय 5 मिनटधीरेंद्र कुमार

लंबे समय के निवेश के लिए म्यूचुअल फ़ंड कैसे चुनें?

पढ़ने का समय 2 मिनटरिसर्च डेस्क

म्यूचुअल फंड पॉडकास्ट

updateनए एपिसोड हर शुक्रवार

Invest in NPS

AI तो है, पर AI नहीं

ऑटोमेटेड, मशीन से मिलने वाली फ़ाइनेंस पर सलाह कैसी होनी चाहिए.

दूसरी कैटेगरी