कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन बांड या 54 EC बांड ऐसा बांड है, जो निवेशक को जमीन, बिल्डिंग या दोनों बेचने से होने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट दिलाता है।
पूंजी की सुरक्षा और महंगाई से बचाव
54 EC बांड में पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है क्योंकि ये बांड भारत सरकार के हैं। लेकिन 54 EC बांड महंगाई के असर से नहीं बचाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी महंगाई दर बांड की ब्याज दर से अधिक होगी तो स्कीम पर कोई रियल रिटर्न नहीं मिलेगा। हालांकि जब महंगाई दर बांड की ब्याज दर से कम होगी तो स्कीम पॉजिटिव रियल रिटर्न देगी।
गारंटी
बांड पर ब्याज दर गारंटीड और यह तमाम बांड इश्यूअर में अलग-अलग होता है।
नगदी की सहूलियत
पांच साल की लॉन इन अवधि के दौरान इस 54 EC बांड से रकम नहीं निकाली जा सकती है।
टैक्स
54 EC बांड के साथ टैक्स छूट क्लेम करने के लिए नीचे दी गई शर्ते पूरी होनी चाहिए।
असेसी लांग टर्म स्पेसिफाइड कैपिटल असेट जैसे जमीन या बिल्डिंग दो साल से अधिक अवधि तक अपने पास रखे।
54 EC बांड में में निवेश की गई रकम कैपिटल पर होने वाले कैपिटल गेन्स के बराबर ही होनी चाहिए न कि लांग टर्म कैपिटल असेट को बेचने से हासिल होने वाली कुल रकम।
इस सेक्शन के तहत टैक्स से छूट पाने वाली रकम कैपिटल गेन की रकम है या कैपिटल गेन बांड में निवेश की गई रकम है। इनमें से जो भी कम हो अधिकतम 50 लाख रुपए हो सकती है।
कैपिटल गेन की रकम को किसी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने या बिक्री करने की डेट से छह माह के अंदर कैपिटल गेन्स बांड में निवेश करना चाहिए।
54 EC बांड से ब्याज के तौर पर होने वाली इनकम को आपकी कुल इनकम में जोड़ा जाता है और लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।
कहां से खरीदें बांड
54 EC बांड NHAI, REC और IRFC द्वारा जारी किए जाते हैं। इसे इश्यूअर से सीधे खरीदा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सिंडीकेट बैंक ये बांड बेचने के लिए अधिकृत हैं।
कैसे खरीदें
आपको बांड इश्यूअर द्वारा मुहैया कराया गया फॉर्म भरना होगा।
आपको स्व प्रमाणित पैन की प्रति की जरूरत होगी। ज्वाइंट अप्लीकेशन के मामले में आपको सभी आवेदकों के पैन की स्व प्रमाणित प्रतियों की जरूरत होगी।
एड्रेस और आईडेंटिटी प्रूफ जैसे पासपोर्ट की कॉपी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडेंटिटी कार्ड या राशन कार्ड।
बांड खरीदने के समय वेरीफिकेशन के लिए ओरिजनल आईडेंटिटी प्रूफ ले जाना जरूरी है।
इन बातों को रखें याद
सेक्शन 54 सी के तहत जारी किए गए बांड आपको जमीन या बिल्डिंग पर लॉग टर्म कैपिटल गेन्स से छूट देते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है।
कैपिटल गेन ट्रांसफर या बिक्री की डेट से छह माह के अंदर कैपिटल गेन बांड में निवेश किया जाना चाहिए।
ऑनलाइन सुविधा
आप बांड को डीमैट मोड में रख सकते हैं। मैच्योरिटी पर बांड को भुनाने के समय यह उपयोगी हो सकता है और इसकी रकम आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड सेविंग अकाउंट में आ जाती है।