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NRI के लिए निवेश

NRI के लिए बैंक अकाउंट, निवेश और टैक्‍स को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं

NRI  के लिए निवेश

NRI  के लिए निवेश

इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत भारत में रहने वालों की तीन कैटेगरी है। प्रवासी, प्रवासी लेकिन सामान्‍य प्रवासी नहीं और गैर-प्रवासी। यह इस बात से तय होता है कि ये भारत में कितने दिन बिताते हैं। कुछ इसी तरह की परिभाषा फॉरेन एक्‍सचेंज मैनेजमेंट एक्‍ट (FEMA) के तहत भी तय की गई है। गैर प्रवासी भारतीय यानी
NRI के लिए बैंक अकाउंट, निवेश और टैक्‍स को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं।

बैंक अकाउंट


नॉन रेजीडेंट ऑर्डिनरी (NRO) अकाउंट

यह अप्रवासी भारतीयों के लिए सेविंग अकाउंट है, जिसमें रुपया ही जमा कराया जा सकता है। यह नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट है। इसका मतलब है कि अकाउंट होल्‍डर रकम को भारत से बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इस अकाउंट पर मिलने वाला ब्‍याज NRI की इनकम में जोड़ा जाता है और दूसरी इनकम की तरह ही इस पर टैक्‍स लगता है।
वे एनआरओ अकाउंट में बैलेंस से फिक्‍स्ड डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इस तरह की डिपॉजिट से मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स लगता है। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट से 15 सीए/सीबी सर्टिफिकेट हासिल करके रकम NRO अकाउंट से NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि ट्रांसफर की जा रही रकम पर लागू टैक्‍स का भुगतान कर दिया गया है।

नॉन रेजीडेंट एक्‍सटर्नल (NRE) अकाउंट

नॉन रेजीडेंट एक्‍सटर्नल NRE रुपए का सेविंग अकाउंट है, जो NRI की विदेशी कमाई को रखने के लिए है। इसके ब्‍याज पर भारत में टैक्‍स नहीं लगता है और इसका बैलेंस भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। वे NRE अकाउंट में बैलेंस से फिक्‍स्ड डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इस पर मिलने वाला ब्‍याज टैक्‍स के दायरे से बाहर है। NRE डिपॉजिट को एक साल से पहले खत्‍म करने पर ब्‍याज जब्‍त हो जाएगा।

FCNR अकाउंट

यह फॉरेन करेंसी फिक्‍स्ड डिपॉजिट NRI को उपलब्‍ध है। इस अकाउंट से मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स नहीं लगता है और अकाउंट में बैलेंस भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। एक साल बीतने से पहले FCNR डिपॉजिट खत्‍म करने पर डिपॉजिट पर मिला सारा ब्‍याज जब्‍त कर लिया जाएगा।

एनआरआई की इनकम के अलग-अलग सोर्स पर टैक्‍स

इन बातों को रखें याद

म्‍यूचुअल फंड और स्‍टॉक्‍स में निवेश करने वाले NRI निवेशक अधिकतम लागू टैक्‍स स्‍लैब पर टीडीएस के दायरे में आते हैं जब तक कि निवेश खुद टैक्‍स के दायरे से बाहर न हो।
NRI को उपलब्‍ध एनआरई और FCNR बैंक अकाउंट टैक्‍स के दायरे से बाहर हैं और भारत से बाहर रकम ट्रांसफर करने पर रोक नहीं है।


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