पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड क्या है?
What is Public Provident Fund: पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक लंबे समय के लिए बचत की योजना है. ये लॉक-इन अवधि के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ विड्रॉल पर टैक्स से छूट की सुविधा देती है. ये स्कीम 01 जुलाई 1968 को लागू हुई, और स्व-रोज़गार, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी पक्का करने के उद्देश्य से सरकार ने शुरू की थी. भले ही, ये योजना स्वैच्छिक है, लेकिन तयशुदा रिटर्न और टैक्स के फ़ायदों ने इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी है.
PPF की विशेषताएं
- पात्रता: केवल भारतीय नागरिक ही PPF योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं.
- न्यूनतम उम्र: खाता खोलने के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं है.
- निवेश: न्यूनतम: ₹500 प्रति वर्ष और अधिकतम: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष. निवेश एकमुश्त या ₹50 तक की क़िश्तों में किया जा सकता है. एक वित्त वर्ष में क़िश्तों की संख्या पर कोई सीमा नहीं (पहले ये 12 हुआ करती थीं).
- ब्याज दर: वर्तमान PPF ब्याज दर 7.10 फ़ीसदी है. ब्याज की कैलकुलेशन कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी.
- समय: 15 वर्ष. 15 वर्ष पूरे होने पर, खाते को एक बार में पांच वर्षों के ब्लॉक में जमा के साथ या बिना जमा के बढ़ाया जा सकता है. एक्सटेंशन की संख्या की कोई सीमा नहीं है. हालांकि, एक बार जब PPF खाता मेच्योर के बाद एक वर्ष से ज़्यादा समय तक जमा के बिना जारी रहता है, तो खाताधारक उसके बाद के वर्षों में जमा नहीं कर सकता है. PPF खाता 15 साल बाद मैच्योर होता है, लेकिन कुल 16 साल तक कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि 15 साल की अवधि की कैलकुलेशन उस वित्त वर्ष के अंत से की जाती है, जिसमें खाता खोला जाता है. प्रभावी रूप से PPF खाता 17वें वर्ष के पहले दिन मैच्योर होता है. हालांकि, इसे एक बार में पांच साल के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है.
- खाता-धारक श्रेणियां: व्यक्तिगत और नाबालिग (पैरेंट्स के माध्यम से).
- नॉमिनेशन: सुविधा उपलब्ध है.
- एग्ज़िट का विकल्प: अकाउंट होल्डर की मृत्यु को छोड़ दें तो PPF खाते को प्रीमेच्योर बंद करने का विकल्प नहीं है. हालांकि, अब ब्याज पर 1 प्रतिशत की पेनल्टी के साथ अपना PPF खाता समय से पहले बंद करना भी संभव है. हालांकि, ये खाता खोलने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंत से पांच साल बाद ही किया जा सकता है, बशर्ते कि आकाउंट होल्डर को पति या पत्नी या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए या फिर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए धन की आवश्यकता हो.
इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य और जोख़िम
PPF खाते में बचत का प्राथमिक उद्देश्य जमा पर कर कटौती, निवेश पर गारंटीशुदा रिटर्न और मेच्योरिटी पर टैक्स फ़्री एग्ज़िट का फ़ायदा उठाना है. सरकारी योजना होने के कारण बचत पूरी तरह से रिस्क फ़्री है.
उपयुक्तता और विकल्प
- PPF रिस्क से बचने वाले उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जो 15 या ज़्यादा साल के लंबे समय के लक्ष्यों के लिए नियमित रूप से निवेश करके तयशुदा रिटर्न चाहते हैं.
- ये उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त नहीं है, जो इक्विटी-लिंक्ड निवेश में निवेश करके कुछ जोख़िम उठा सकते हैं, जिसमें 15 साल की अवधि में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है.
- विकल्प NPS (सेवानिवृत्ति बचत के लिए) और टैक्स सेवर इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड (ELSS)/ प्रत्यक्ष स्टॉक निवेश (उन लोगों के लिए जो जोख़िम उठा सकते हैं) हो सकते हैं.
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पूंजी सुरक्षा और महंगाई सुरक्षा
PPF अकाउंट में पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो गारंटीड रिटर्न के साथ इसे पूरी तरह से जोख़िम मुक्त बनाती है. PPF अकाउंट महंगाई के प्रति सुरक्षित नहीं है, जिसका अर्थ है कि जब भी महंगाई तत्कालिक ब्याज दर से ऊपर होती है, तो जमा पर कोई वास्तविक रिटर्न नहीं मिलता है. हालांकि, जब महंगाई दर गारंटीशुदा दर से नीचे होती है, तो ये पॉज़िटिव रियल रेट ऑफ़ रिटर्न देती है.
गारंटी
ब्याज दरें 0.25 प्रतिशत के स्प्रेड के साथ समान मेच्योरिटी की जी-सेक (G-sec) रेट के अनुरूप हैं. सरकार PPF दरों की हर तिमाही में समीक्षा करती है. वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी यानी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए दर 7.10 प्रतिशत सालाना कम्पाउंडेड पर बरक़रार रखी गई है.
लिक्विडिटी
वैसे तो PPF की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बाद भी आप अपने PPF खाते से धनराशि निकाल सकते हैं. PPF अकाउंट मेच्योर होने से पहले कुछ परिस्थितियों में जैसे PPF पर लोन के रूप में लिक्विडिटी की पेशकश की जाती है, और सातवें वर्ष से निकासी शर्तों के अधीन होती है.
कितना लगता है टैक्स
इस योजना को छूट (EEE) का दर्जा प्राप्त है, जहां जमा, अर्जित ब्याज और साथ ही मेच्योरिटी पर मिला पैसा टैक्स फ़्री है.
PPF खाते में निवेश किया गया पैसा धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र है, जो एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख है. मेच्योरिटी पर, ब्याज सहित पूरी राशि टैक्स फ़्री होती है.
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अकाउंट कहां खोलें
आप खाता विभिन्न स्थानों पर खोल सकते हैं जैसे:
- कोई भी प्रधान डाकघर या सामान्य डाकघर.
- भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आदि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं.
- निजी क्षेत्र के बैंक: ICICI बैंक, एक्सिस बैंक आदि.
खाता कैसे खोलें
- एक बार जब आपने खाता खोलने के लिए स्थान का चयन कर लिया, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- एक खाता खोलने का फॉर्म.
- दो पासपोर्ट साइज फोटो.
- आधार कार्ड. इसके अभाव में, आपको अपने आधार आवेदन के एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी देनी होगी.
- खाता खोलते समय सत्यापन के लिए मूल पहचान प्रमाण साथ रखें.
- एक नॉमिनी चुनें.
PPF डिपॉजिट को कैसे ऑपरेट करें
- आपको अपने खाते में जमा किए जाने वाले ओपनिंग पेमेंट की स्लिप के साथ एक पे-इन स्लिप की ज़रूरत होगी.
- आपको एक PPF पासबुक मिलती है, जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा होता है.
- आप अपने PPF खाते को नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन भी मैनेज कर सकते हैं.