मैं पिछले सात सालों से म्युचुअल फंड स्कीमों में निवेश कर रहा हूं लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह में रकम को निकाल कर दूसरी स्कीम में निवेश करना चाहता हूं। क्या ऐसा करने से मुझे पिछले सात सालों के कपाउंडिंग फायदों का नुकसान होगा ?
- प्रथमेश राठी
नहीं, आपको कंपाउंगिड बेनेफिट का नुकसान नहीं होगा। निवेश की रकम पहले ही बढ़ चुकी है। अब बेहतर फंड में रकम निवेश करके आप और बेहतर प्रदर्शन के लिए बदलाव कर रहे हैं।
पिछले सात सालों में निवेश की रकम में जो इजाफा हुआ है उसके लिहाज से कंपाउंडिंग के मोर्चे पर थोड़ा नुकसान होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप निवेश भुनाते हैं तो 10 फीसदी मुनाफा गेन टैक्स के तौर पर जाएगा। लेकिन इस मामले में कैपिटगल गेन्स टैक्स लागू होने के बाद से हुए गेन यानी मुनाफे पर टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स 1 फरवरी, 2018 से लागू हुआ है। इस डेट के बाद आपके इक्विटी फंड में होने वाले पूरे मुनाफे की गणना की जाएगी और आप फंड भुनाने के बाद फंड से कैपिटल गेन स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद इसका 10 फीसदी टैक्स के तौर पर काटा जाएगा। इसके बाद आपकी रकम बढ़नी शुरू होगी या कंपाउंडिंग का फायदा शुरू होगा।
लेकिन अगर फंड का प्रदर्शन बहुत खराब है या आपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद खो दी है तो इसका सटीक आंकलन करें। बहुत शानदार फंड का भी बुरा दौर आता है और आपको ऐसे फंड को लेकर जल्दी ही निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि ज्यादातर निवेशकों के लिए अपना फंड सावधानी से चुनना अहम है।
यह फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए और जल्दी जल्दी फंड न बदलने का अहम कारण है क्योंकि कंपाउडिंग का फायदा बेहद अहम है। लेकिन सिर्फ इसीलिए आप एक फंड के साथ नहीं बने रह सकते । अगर अब फंड खराब फंड में बदल गया है और आपने उम्मी छोड़ दी है तो बदलाए करें और आगे बढें।