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मैंने हाल ही में अपनी कुछ म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स को डायरेक्ट प्लान में स्विच किया है. इस स्विच को रिडेम्शन माना गया, और मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा. मेरी चिंता है कि जब मैं भविष्य में इन यूनिट्स को रिडीम करूंगा, तो क्या फिर से टैक्स लगेगा ? - राजन पी.ए
जब आप रेग्युलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हैं, तो इसे टैक्स के लिए रिडेम्प्शन (पुराने निवेश बेचना) जैसा माना जाता है. इस स्विच के दिन तक हुए कैपिटल गेन पर टैक्स चुकाना होता है.
लेकिन डरने की बात नहीं है! जब आप बाद भविष्य में डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स को रिडीम करेंगे, तो टैक्स सिर्फ़ उस होल्डिंग पीरियड के दौरान हुए मुनाफ़े या गेन पर लगेगा, जब आपने डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स होल्ड की थीं. तो, दोहरे टैक्स का सवाल ही नहीं उठता!
टैक्स को ऐसे समझिए
स्विच के समय: आप असल प्लान को जारी रखते हुए कमाए हुए लाभ पर टैक्स का भुगतान करते हैं.
फ़ाइनल रिडेम्प्शन: टैक्स सिर्फ़ उस पीरियड के दौरान कमाए लाभ पर लागू होता है, जब आपने डायरेक्ट प्लान यूनिट होल्ड की थीं.
कम शब्दों में कहें तो, हर स्टेज पर टैक्स अलग-अलग मुनाफ़े या गेन के लिए लगाया जाता है.
आसान शब्दों में
स्विचिंग का मतलब है कि आपके निवेश की हर स्टेज पर टैक्स को अलग-अलग गिना जाएगा. इसलिए दोहरे टैक्स का डर निकाल दीजिए, और स्मार्ट इन्वेस्टिंग कीजिए!
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