मेरे बेटे के देहांत के बाद, एक ज्वाइंट होल्डर के तौर पर म्यूचुअल फ़ंड यूनिट मुझे मिल गईं. अब मैं ये म्यूचुअल फ़ंड यूनिट अपने बेटे को बच्चों के नाम करना चाहता हूं. क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर नहीं, तो इसे ट्रांसफ़र करने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? - एक सबस्क्राइबर
अगर आप सोच रहे हैं कि अपने पोते-पोती को म्यूचुअल फ़ंड गिफ़्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं. म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स को न तो गिफ़्ट किया जा सकता है और न ही ट्रांसफ़र. यानी, ज्वाइंट होल्डर के तौर आपके पास जो यूनिट हैं, उन्हें आप अपने बेटे के बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते.
हालांकि, ऐसे तरीक़े हैं जिससे आप अपने बेटे के बच्चों के लिए म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर सकते हैं. ये तरीक़े कुछ इस तरह हैं:
उनके नाम पर निवेश
अपने बेटे के बच्चों के निवेश के लिए, आपको वो म्यूचुअल फ़ंड यूनिट बेचनी होंगी जो आप उन्हें देना चाहते हैं. अगर आपके पोते-पोती की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप अपने मौजूदा निवेश को रिडीम कर, उसके पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इस ट्रांसफ़र के बाद आपके पोते-पोती अपने बैंक अकाउंट से अपना म्यूचुअल फ़ंड निवेश शुरू कर सकते हैं.
अगर आपके पोते-पोती की उम्र 18 साल से कम है, तो उनकी मां या कोर्ट द्वारा तय किया गया क़ानूनी अभिभावक इस निवेश के लिए उनका अभिभावक बन सकता है.
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अपने पोते-पोती को नॉमिनी बना दें
अपने पोते-पोती के लिए निवेश जारी रखने का एक विकल्प ये भी है कि आप अपने नाम पर निवेश जारी रखें और उन्हें नॉमिनी बना दें. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट होल्डर के देहांत के बाद म्यूचुअल फ़ंड यूनिट उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएंगी.