मैंने दिसंबर 2019 में NPS में टैक्स सेविंग के लिए ₹50,000 निवेश किए थे. अब ये रक़म निकालना चाहता हूं. कृपया इसके बारे में सलाह दें. - धनक सब्सक्राइबर
National Pension Scheme: NPS टियर 1 में निवेश के साथ एक शर्त है कि आपकी रक़म 60 साल की उम्र तक लॉक रहेगी. हालांकि अगर आप इससे पहले रक़म निकालना चाहते हैं तो कुछ खास शर्तों के साथ ऐसा हो सकता है.
कुछ खास जरूरतों जैसे उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने आदि के लिए आप कुल जमा रक़म का 25% तक निकाल सकते हैं. लेकिन आप ऐसा स्कीम में कम से कम तीन साल पूरे होने के बाद ही कर सकते हैं.
अगर, आपने NPS में 2019 में निवेश किया था, तो अब तीन साल से अधिक हो चुके हैं. ऐसे में आप कुल रकम का 25% निकाल सकते हैं. मान लेते हैं कि आपकी कुल जमा रक़म ₹50,000 है और आपने इसके बाद और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो इसका 25% ₹12,500 होगा.
देखिए ये वीडियो- आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सही या नहीं?
NPS से प्रीमैच्योर एग्जिट
अगर आप समय से पहले NPS अकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो आप ऐसा 10 साल पूरा करने के बाद ही कर सकते हैं. इसके अलावा NPS अकाउंट में जमा रक़म का 80 प्रतिशत एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. एन्युटी प्लान सब्सक्राइबर को मासिक पेंशन मुहैया कराता है. बाकी रक़म सब्सक्राबर को एकमुश्त दी जाती है.
हालांकि, अगर कुल रक़म ₹5 लाख से कम है तो सब्सक्राबर पूरी रक़म एकमुश्त निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में उसे एन्युटी नहीं खरीदनी होगी.
NPS से कैसे करें एग्जिट
NPS से रक़म निकालने के लिए
- CRA website पर लॉग इन करें.
- रक़म निकालने की वज़ह चुनें.
- बैंक और कांटैक्ट डिटेल वेरिफाई करें
- आपके मोबाइल पर भेजे गए OTP का इस्तेमाल करते हुए विद्ड्रॉअल अथेंटिकेट करें.
विदड्राल रिक्वेस्ट तीन से पांच कार्यदिवसों के अंदर प्रोसेस की जाएगी.
हालांकि, हमारी सलाह है कि जब तक इमरजेंसी न हो और आपके पास कोई दूसरा विकल्प न हो, आप समय से पहले रक़म निकालने से परहेज करें. NPS से समय से पहले रक़म निकालने पर रोक का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने रिटायरमेंट की रक़म को कहीं और खर्च न करें. इससे रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है. NPS अकाउंट आपको 75 फ़ीसदी रक़म इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देता है ये रिटायरमेंट के लिए काफी अच्छा एलोकेशन है.
ये भी पढ़िए- अनक्लेम्ड शेयर कहां जाते हैं?