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फ़ैमिली को दिए गिफ़्ट पर कई तरह के टैक्स

कुछ ही गिफ़्ट पर टैक्स लगते हैं, लेकिन ऐसे गिफ़्ट को लेकर सतर्क रहें जिन्हें आप ‘टैक्स फ़्री’ समझते हैं.

फ़ैमिली को दिए गिफ़्ट पर कई तरह के टैक्स

क्या आप जानते हैं कि अपने किसी रिलेटिव को गिफ़्ट देने पर टैक्स नहीं लगता है? शादियों में दिए जाने वाले गिफ़्ट पर भी यही बात लागू होती है. नीचे ऐसे गिफ़्ट की एक पूरी रेंज दी जा रही है, जो आपको टैक्स के बोझ से बचाती है.

इन गिफ़्ट पर नहीं लगता टैक्स

  • अगर मैरिज में दिया गया गिफ़्ट है
  • अगर वे एक वसीयत के तहत मिले हैं
  • अगर वे विरासत में मिले हैं
  • अगर एक व्यक्ति अपनी मृत्यु की आशंका में देता है
  • अगर वे एक रिलेटिव द्वारा दिए जाते हैं*

*इनकम टैक्स एक्ट के तहत रिलेटिव में आप और आपके जीवन साथी के फ़ैमिली मेंबर्स आते हैं. हालांकि, दोस्त और रिश्ते के भाई-बहन (cousins) इसमें शामिल नहीं हैं.

एक फ़िक्स्ड डिपॉजिट, ज्वेलरी से लेकर रियल एस्टेट तक गिफ़्ट कुछ भी हो सकता है.

लेकिन इससे पहले कि आप टैक्स में भारी बचत को लेकर ज़्यादा खुश हों, तो आपको कुछ बातें और जान लेनी चाहिए. दरअसल, आपको गिफ़्ट देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए. हां, गिफ़्ट देने के दबाव से निपटने के अलावा, ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि कर अधिकारियों के चक्कर से बचने के लिए 'गिफ़्ट कैसे दें.'

गिफ़्ट टैक्स फ़्री हो सकता है, लेकिन उससे हुई इनकम नहीं

गिफ़्ट प्राप्त करने वाले को उससे होने वाली आय पर टैक्स देना होता है.

लेकिन कुछ मामलों में, गिफ़्ट देने वाले को भी उससे जुड़ा टैक्स देना पड़ सकता है. भले ही आप अपने फैमिली मेंबर्स को घर, फ़िक्स्ड डिपॉजिट आदि गिफ़्ट में देते हों, फिर भी आप टैक्स की देनदारी आपके ऊपर आ सकती है.

नीचे कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है, जहां गिफ़्ट देने से आपको कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.

1. 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चे को दिए गए गिफ़्ट

अगर आप ये सोचकर अपने बच्चे को फ़िक्स्ड डिपॉज़िट शुरू करने के लिए पैसे देते हैं कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ़्री होगा, क्योंकि वो कोई आय नहीं कमाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं.

एक नाबालिग बच्चे की इनकम (जब तक कि इनकम बच्चे द्वारा शारीरिक श्रम/ कौशल या प्रतिभा के प्रयोग से अर्जित न की गई हो) को कर उद्देश्यों के लिए उनके माता-पिता की आय के साथ जोड़ दिया जाता है. इनकम टैक्स की भाषा में इसे ‘क्लबिंग ऑफ़ इनकम’ कहा जाता है.

दूसरे शब्दों में, किसी भी स्रोत से प्राप्त गिफ़्ट से नाबालिग बच्चे को हुई आय पर माता-पिता को टैक्स देना होता है.

2. अपने जीवनसाथी या बहू को दिए गए उपहार

अगर आप अपने जीवनसाथी या बहू को कोई संपत्ति हस्तांतरित करते हैं, तो इससे होने वाली आय पर आपको टैक्स देना होगा.

ये तब लागू होता है जब गिफ़्ट प्राप्त करने वाला इनमें से कोई एक हो:

ए) अगर उसने संपत्ति के लिए भुगतान नहीं किया गया, या
बी) उसने इसके लिए एक रक़म का भुगतान किया लेकिन कर अधिकारियों के हिसाब से वो पर्याप्त नहीं था.

3. घर गिफ़्ट में देना

यदि आप किसी संपत्ति को उसके लिए ‘पर्याप्त धनराशि’ का भुगतान किए बिना अपने नाबालिग बच्चे या पति/ पत्नी को हस्तांतरित करते हैं, तो आपको संपत्ति का उत्तराधिकारी या 'deemed owner' माना जाएगा.

अहम बातः अगर आप अपने वयस्क बच्चे को गिफ़्ट देते हैं या आपको अपने बच्चे से गिफ़्ट मिलता है तो आप टैक्स से बच सकते हैं, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो.

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धनक साप्ताहिक

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