इंश्योर्ड व्यक्ति अगर अगर टैक्स छूट का पूरा इस्तेमाल कर ले, तो क्या वो अपनी पत्नी या पति की लाइफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट क्लेम कर सकता है
मान लेते हैं, आप अपनी LIC पॉलिसी के इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, और आपने अपने टैक्स रिबेट की ₹1.5 लाख की लिमिट क्रॉस कर ली है। अब, आप इस प्रीमियम पर टैक्स के फ़ायदे नहीं क्लेम कर सकते हैं, मगर क्या आपकी पत्नी या आपके पति ये फ़ायदा ले सकते हैं? आइए इसे समझते हैं।
इन्कम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C आपको LIC प्रीमियम पर ₹1.5 लाख तक की छूट देता है। अगर पॉलिसी आपके ख़ुद के नाम है या आपके जीवन-साथी के नाम पर है या फिर आपके बच्चों के नाम पर है, तो इस पर छूट मिलती है। अगर पॉलिसी आपके ख़ुद के, जीवन-साथी के या बच्चों के नाम नहीं है, तो प्रीमियम पर किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
और हां, या तो ख़ुद का इंश्योरेंस हो या जीवन-साथी का, दिए गए प्रीमियम पर जीवन-साथी फ़ायदा क्लेम कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर पति ने प्रीमियम दिया है, तो पत्नी टैक्स फ़ाइलिंग के समय छूट क्लेम कर सकती है, इसी तरह पति भी पत्नी के प्रीमियम का टैक्स में फ़ायदा ले सकता है। मगर एक साल में, पति-पत्नी में से एक ही व्यक्ति एक साल के दौरान छूट ले सकता है। टैक्स में छूट पाने के लिए पेमेंट की रसीद दिखानी होती है या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के नज़दीकी ऑफ़िस में जा कर, अपनी पॉलिसी का इन्कम टैक्स सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं।
नोट करें कि ये छूट मार्च 31, 2021 या उसके पहले इशू की गई पॉलिसी के 20 प्रतिशत सम अश्योर्ड पर सीमित की गई है। अगर पॉलिसी अप्रैल 1, 2021 या उसके बाद इशू की गई है, तो ये छूट 10 प्रतिशत होगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी पॉलिसी 2015 में इशू की गई थी और उसका सम अश्योर्ड ₹50,000 था, और आपने ₹15,000 का प्रीमियम भरा है। तो सम अश्योर्ड का 10 प्रतिशत, यानि, ₹50,000 में से ₹5,000 (₹50,000 x 10%) पर ही टैक्स में छूट क्लेम की जा सकती है।
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