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मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई NRI अपने मौजूदा PPF अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है? साथ ही, क्या मैं अपने अकाउंट के 15 साल पूरे होने तक हर साल ₹1.5 लाख तक जमा करना जारी रख सकता हूं?" - सुमित कोहली
जी बिल्कुल, आप अपने PPF अकाउंट में पैसा जमा करना जारी रख सकते है. दरअसल, अगर कोई शख़्स ने भारतीय नागरिक होते हुए पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट खोला है और वो 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड से पहले विदेश चला जाता है, तब भी उसे अकाउंट मैच्योर होने तक रक़म जमा करने की इजाज़त है.
जहां तक बात आपके दूसरे सवाल की है तो भारतीय निवासी और भारतीय NRI दोनों ही अकाउंट की मैच्योरिटी तक हर साल ₹1.5 लाख तक का योगदान कर सकते हैं.
भारतीय NRI के लिए तीन अहम बातें:
- NRI को नया पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं है.
- NRI के तौर पर, आप PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर उसे आगे जारी नहीं सकते हैं या मैच्योर होने के बाद इसमें कोई और योगदान नहीं कर सकते हैं. (अमूमन, PPF सब्सक्राइबर शुरुआती 15 साल की मैच्योरिटी के बाद अपने अकाउंट को पांच साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं.)
- अगर आप अपने निवास स्थान में बदलाव करते हैं तो इस बारे में बैंक को बताना होगा. और एक NRO (नॉन रेज़ि़डेंट ऑर्डिनरी) अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है, जिसमें अकाउंट मेच्योर होने पर PPF की रक़म आपके NRO अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी.
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