Published on: 17th Mar 2025
शॉर्ट-टर्म लॉस से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे घटाया जा सकता है? जानिए आसान तरीक़ा.
लॉन्ग-टर्म गेन: 1 साल से ज़्यादा समय तक रखे गए निवेश से होने वाला मुनाफ़ा. शॉर्ट-टर्म लॉस: 1 साल के भीतर निवेश में हुआ घाटा.
₹1.25 लाख तक का LTCG टैक्स-फ़्री होते हैं। इसके बाद 12.5% टैक्स देना होता है.
अगर आपके पास ₹50,000 का शॉर्ट-टर्म लॉस है, तो आप इसे टैक्सेबल गेन से घटा सकते हैं. इससे टैक्स बोझ कम हो जाएगा.
ये एक रणनीति है, जहां नुक़सान वाले निवेश को बेचकर टैक्स योग्य गेन को घटाया जाता है.
टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग करने से पहले अपने निवेश के उद्देश्यों और जोखिम को समझें.
लंबे समय के लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड्स और SIPs समझदारी भरे विकल्प हो सकते हैं.
ये निवेश की सलाह नहीं बल्कि जानकारी के लिए है. अपने निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें. स्टोरी लिंक