5 hidden tax benefits of the new tax regime. Know easy ways to save tax

5 hidden tax benefits of the new tax regime. Know easy ways to save tax

Published: 14th Feb 2025

न्यू टैक्स रिजीम: टैक्स बचाने के 5 छुपे हुए फ़ायदे

क्या आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम ने टैक्स बचाने के सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ ऐसी छूट और कटौतियां अब भी मौजूद हैं, जिनसे आप आसानी से अपनी टैक्सेबल इनकम घटा सकते हैं. आइए, इन पर एक नज़र डालते हैं.

NPS और EPF में इम्प्लॉयर का योगदान

न्यू टैक्स रिजीम में NPS और EPF में इम्प्लॉयर का योगदान पूरी तरह टैक्स-फ़्री है. अगर आपके नियोक्ता ने NPS में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 14% तक योगदान किया है, तो ये रक़म टैक्सेबल नहीं होगी. EPF में आपकी बेसिक सैलरी और DA का 12% तक का योगदान भी टैक्स से मुक्त है.

किराये की प्रॉपर्टी पर होम लोन का ब्याज

अगर आपने किराये पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है, तो आपके लिए अच्छी ख़बर है. न्यू टैक्स रिजीम में आप अब भी इस प्रॉपर्टी के होम लोन पर चुकाए गए ब्याज का क्लेंम कर सकते हैं. आप जितना ब्याज चुका रहे हैं, उसे किराये की इनकम से घटाया जा सकता है. आपने सालभर में ₹3 लाख ब्याज चुकाया और उसी प्रॉपर्टी से ₹5 लाख किराया कमाया है. इस स्थिति में सिर्फ़ ₹2 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम होगी.

लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी 

रिटायरमेंट या त्यागपत्र के समय आपको लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट मिलती है. सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पूरी तरह टैक्स-फ़्री है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ₹25 लाख तक की रक़म टैक्स-फ़्री है. और अगर आपने पांच साल से ज़्यादा समय तक काम किया है, तो आपको ग्रेच्युटी पर ₹20 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है.

₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 

न्यू टैक्स रिजीम के तहत हर सैलरीड कर्मचारी और पेंशनभोगी को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. ये डिडक्शन अपने आप लागू हो जाता है, यानी आपको इसके लिए कोई दस्तावेज़ देने या निवेश करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी ₹15 लाख है, तो यह ₹75,000 घटकर ₹14.25 लाख हो जाएगी, जिससे आपकी टैक्स की देनदारी कम हो जाती है.

टैक्स-फ़्री गिफ़्ट और वेडिंग गिफ़्ट्स  

न्यू टैक्स रिजीम में गिफ़्ट्स को लेकर कुछ ख़ास राहत दी गई हैं. क़रीबी रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, और जीवनसाथी से मिले गिफ़्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे उनकी रक़म कितनी भी हो. सबसे बड़ी बात, शादी के दौरान मिले गिफ़्ट्स पूरी तरह टैक्स-फ़्री हैं.

NPS और EPF का सही इस्तेमाल

NPS और EPF में नियोक्ता का योगदान न सिर्फ़ आपकी बचत को बढ़ाता है, बल्कि टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीक़ा भी है. इसे इग्नोर करना आपके फ़ायदे में नहीं होगा.

न्यू टैक्स रिजीम का पूरा फ़ायदा लें 

न्यू टैक्स रिजीम में छूट भले सीमित हो गई हो, लेकिन सही जानकारी और स्ट्रैटेजी से आप अब भी टैक्स बचा सकते हैं. इन फ़ायदों का सही इस्तेमाल करें और टैक्स प्लानिंग आसान बनाएं.

Disclaimer ⚠️📢 

📌 यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है. 📌 निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें. ✔️ सही जानकारी, सही फैसला!