Mutual Fund स्कीम बदलने पर कितना लगता है TAX?

Mutual Fund स्कीम बदलने पर कितना लगता है TAX? 

Published 25th June 2024

Mutual Fund स्कीम स्विच कब करते हैं?

जब म्यूचुअल फ़ंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो या दूसरी फ़ंड स्कीम बेहतर नज़र आ रही हो, तो अक्सर स्कीम स्विच करने का विचार आता है. हालांकि, स्कीम स्विच करने से पहले कुछ बातों पर ग़ौर कर लेना चाहिए.  

फ़ंड स्विच करना फ़ंड रिडीम करने जैसा

अगर निवेशक जहां पहले से रक़म लगी हुई थी, उसी फ़ंड हाउस की नई स्कीम में निवेश कर रहा है तब भी निवेशक को कैपिटल गेन टैक्‍स देना होता है. फ़ंड स्विच करने को फ़ंड रिडीम करना माना जाता है. 

फ़ंड स्‍कीम के आधार पर लगता है टैक्स

Mutual Fund Scheme Switching: अब इस पर टैक्‍स कितना लगेगा ये फ़ंड पर निर्भर करता है, जैसे - पुरानी स्‍कीम इक्विटी फ़ंड थी या नॉन-इक्विटी फ़ंड थी. 

इक्विटी फ़ंड में टैक्स

Equity Fund में निवेश को एक साल से ज़्यादा समय तक रखा जाए तो ये लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है. निवेशक का फ़ायदा ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो उसे 10% टैक्‍स देना होता है. 

शॉर्ट टर्म होल्डिंग

अगर निवेशक इक्विटी फ़ंड को एक साल या उससे कम समय होल्ड रखता है, तो इसे शार्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर 15% टैक्‍स देना होता है.

नॉन-इक्विटी फ़ंड में टैक्स

अगर नॉन-इक्विटी फ़ंड को तीन साल से कम समय होल्ड किया गया है तो ये शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है. इसे इनकम में जोड़ दिया जाता है और इस पर निवेशक के इनकम स्‍लैब के हिसाब से टैक्‍स लगता है. 

लॉन्ग टर्म होल्डिंग

अगर निवेशक फ़ंड को तीन साल से ज़्यादा समय तक होल्ड करता है, तो ये लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है और इस पर इंडेक्‍सेशन के बाद 20% का टैक्‍स लगता है. 

डिस्क्लेमर

इस लेख का उद्देश्य निवेश से जुड़ी जानकारी देना है. इसे निवेश की सलाह न समझें. ज़्यादा जानकारी के लिए अगली स्लाइड में दिए गए लिंक पर जाएं.