By: Abhijeet Pandey
Published 31 May 2024
IRDAI ने Health Insurance Policy के लिए कई अहम बदलाव किए हैं. इस बदलाव के बाद Insurance होल्डर को 3 घंटे के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा. इससे पहले कैशलेस क्लेम में ख़ासा वक्त लग जाता था.
किसी भी स्थिति में policy holder को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए 3 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए. अगर उसे इंतज़ार करना पड़ता है तो अस्पताल द्वारा लिया जाने वाला ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर फ़ंड से दिया जाएगा.
IRDAI ने Health Insurance के 5 अहम नियमों में बदलाव हुआ है. आइए जानते हैं अगली स्लाइड में.
IRDAI ने कहा कि Insurance करने वाली कंपनियों को policy holder को प्रोडक्ट/ऐड-ऑन/राइडर्स उपलब्ध कराकर कई ऑप्शन देने चाहिए.
एक से ज़्यादा Health Insurance policy वाले पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी चुनने का विकल्प मिलेगा, जिसके तहत वो क्लेम अमाउंट ले सकता है.
Health Insurance करने वाली कंपनियों को हर एक पॉलिसी डॉक्युमेंट्स के साथ ग्राहक सूचना पत्र (CIS) भी उपलब्ध कराना होगा.
पॉलिसी पीरियड के दौरान क्लेम न होने की स्थिति में Insurance कंपनियां policy holder को Insurance फ़ंड बढ़ाने या प्रीमियम अमाउंट में डिस्काउंट देने जैसे ऑफ़र देने होंगे.
अगर policy holder पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी भी समय पॉलिसी कैंसल करने का विकल्प चुनता है, तो उसे बाकी पॉलिसी पीरियड के लिए प्रीमियम/ प्रोपोर्शनल प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा.