अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने EPF में अपना योगदान देते हैं, तो आपको EPF विड्रॉल से जुड़े फॉर्म 15G के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए. ये फॉर्म TDS कटौती को रोकने के लिए होता है.
फॉर्म 15G एक तरह का घोषणापत्र होता है, जिस पर लिखा होता है कि आपकी सालभर की इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए आपकी PF की इस रक़म पर TDS नहीं काटा जाएगा.
फॉर्म 15G उन लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र 60 साल से कम है. 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लिए फॉर्म 15H भरा जाता है.
फॉर्म 15G को बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके अलावा आप इस फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. 15G फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा कर सकते है.
फॉर्म 15G के दो हिस्से होते हैं, इसमें से पहला हिस्सा एम्प्लॉय को भरना होता है, और दूसरा हिस्सा कंपनी की ओर से भरा जाता है.
आपको 15G में नाम, पता जैसी बेसिक जानकारी जानकारी देनी होती है. EPF के तौर में मिलने वाली रक़म, जिसके लिए फॉर्म 15G भर रहे हैं और आपको उस फ़ाइनेंशियल ईयर में कमाई के सभी सोर्स से का जिक्र करना होता है.
TDS कटौती से बचने के लिए, फॉर्म 15G में अपनी इनकम से जुड़ी गलत जानकारियां भरते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के Section 277 के तहत दंड का नियम है. ऐसे में आपको जुर्माना भरने के साथ जेल भी हो सकती है.