कौन फ़ाइल कर सकता है ITR-1 Form

कौन फ़ाइल कर सकता है ITR-1 Form 

Published 02nd July 2024

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितने फ़ॉर्म जारी किए हैं?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमाई करने वालों के लिए अलग-अलग ITR फ़ॉर्म जारी करता है. इनकम टैक्स ने 2024-25 के लिए कुल 7 ITR फ़ॉर्म जारी किए हैं. 

ITR-1 कौन भर सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक जो सैलरी या पेंशन पाते हैं. व्यक्ति की सालाना इनकम ₹50 लाख से कम है. या फिर ब्याज़, डिविडेंड और पारिवारिक पेंशन से इनकम (कृषि आय ₹5,000 तक सीमित) होती है, ऐसे लोग ITR-1 फ़ॉर्म भर सकते हैं. 

कौन लोग ITR-1 फ़ॉर्म नहीं भर सकते हैं?

जो लोग  ITR-1 फ़ॉर्म नहीं भर सकते हैं:  NRI व्यक्ति बिज़नेस से कमाई करने वाले, कैपिटल गेन से इनकम कमाने वाले व्यक्ति. और ऐसे लोग जिन्होंने एक साल में ₹50 लाख से ज़्यादा की इनकम कमाई है.  

ITR-1 इनके लिए भी नहीं है

जिनकी कृषि से इनकम ₹5000 से ज़्यादा की है.  साथ ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाई की है. और  ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है.  

ITR फ़ाइल करने की लास्ट डेट क्या है?

ITR फ़ाइल करने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 तय की है. ऐसे में आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है. आख़िरी समय में होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी से ही टैक्स फ़ाइल करना शुरू कर दें.