एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) ₹1.50 लाख तक डिडक्शन का दावा कर सकता है. इसके लिए टैक्स सेविंग के विकल्पों में निवेश करना होगा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 के डिडक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए NPS टियर-I में निवेश अच्छा विकल्प है
नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसका उद्देश्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए निवेश को बढ़ावा देना है
60 साल उम्र पूरी होने पर कुल राशि का 60% तक निकाला सकते हैं और 40% का उपयोग एन्युटी ख़रीदने के लिए होना चाहिए. अब मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर विथड्रॉल का भी विकल्प है
'एक्टिव' विकल्प चुनने से 35 वर्ष की आयु के बाद भी इक्विटी में 75% तक एलोकेशन करने की अनुमति मिलती है. ये एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में फ़ायदेमंद हो सकता है