कुछ लोग शेयर ख़रीदकर भूल जाते हैं, ऐसे में उन्हें डिविडेंड भी नहीं मिल पाता. आख़िर ऐसे Unclaimed Shares और dividends का क्या होता है, यहां जानिए
कंपनीज़ एक्ट के मुताबिक़, लगातार 7 साल तक शेयर क्लेम न करने पर या डिविडेंड के पैसे अदा न हो पाने पर, इसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फ़ंड अथॉरिटी में ट्रांसफ़र किया जाता है.
IEPF की होल्डिंग तेज़ी से बढ़ रही है. पिछले 3 साल में कंपनियों में IEPF की होल्डिंग 3 गुनी हो गई है. 31.12.2022 तक IEPF के पास 1,500 कंपनियों में ₹50,665 करोड़ की हिस्सेदारी थी.
अगर आप IEPF में जमा शेयरों के क़ानूनी ओनर हैं, तो आपको IEPF फ़ॉर्म-5 भरकर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी. शेयर क्लेम करने का तरीक़ा IEPF की वेबसाइट पर जानें .