इंश्योरेंस क्लेम हो जाए रिजेक्ट तो क्या करें?

सही जानकारी न देना

कई वजह से इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं. इससे कस्टमर्स को ख़ासी असुविधा होती है. ऐसा होने पर कस्टमर्स को क्या करना चाहिए? हम यहां इसी पर बात कर रहे हैं.

इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्लेम

कस्टमर्स को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट और क्लेम से जुड़ी सभी जानकारियां देनी होती हैं. ऐसे में कई कस्टमर पॉलिसी की शर्तों को नहीं मानते या सही डॉक्यूमेंट्स नहीं देते है, इसलिए क्लेम रिजेक्ट होता है.

क्लेम रिजेक्ट होने पर ऐसा कर सकते हैं

इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है तब आप इंश्योरेंस कंपनी के Grievance Redressal Officer से शिकायत दर्ज करें.

उचित कार्रवाई न हो तो…

IRDAI के पास शिकायत करने के लिए आप ईमेल ID- Complaints@irdai.gov.in पर मेल भेजकर समस्या बता सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 4254 732 या 155255 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

पढ़ने के लिए धन्यवाद!