Budget 2024: टैक्स के सेक्शन 80C में कोई बदलाव हुआ है क्या?

Budget 2024 में बदलाव

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की टैक्स डिडक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया. फिर भी, हम आपको इसके फ़ायदे और दूसरे बातें याद दिला रहे हैं.

Section 80C में टैक्स का फ़ायदा

Income Tax एक्ट के Section 80C के तहत आप FY 2023-24 में अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके ज़रिये आप कुछ ख़ास निवेश या ख़र्च पर टैक्सेबल इनकम घटा सकते हैं.

Section 80C में निवेश पर लाभ कहां मिलेगा?

Section 80C के तहत आप EPF, PPF, ELSS म्यूचुअल फ़ंड, NSC और बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में 5 साल के टैक्स सेविंग फ़िक्स्ड डिपॉजिट में निवेश से टैक्स बचा सकते हैं.

Section 80C और लाइफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम

इसके अलावा, लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.

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