हम यहां इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS की बात कर रहे हैं. इन्हें टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फ़ंड भी कहा जाता है.
ELSS उनके लिए सही हैं, जिन्होंने पुरानी टैक्स रिज़ीम को चुना है. पुरानी टैक्स रिज़ीम के तहत, ELSS में निवेश से आपको हर साल ₹1.5 लाख की टैक्स छूट मिलती है.
अगर आप किसी फ़ाइनेंशियल ईयर में ₹1.5 लाख का निवेश करते हैं और सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं (अगर आपकी सालाना आमदनी ₹10 लाख से ज़्यादा है).
ELSS उनका भी काफ़ी टैक्स बचा सकता है, जो ऊंचे यानी 5% और 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं.