Published: 20th Feb 2025
फ़ाइनेंशियल ईयर 2024-25 समाप्त होने जा रहा है. 31 मार्च से पहले सही टैक्स प्लानिंग से आप अधिकतम बचत कर सकते हैं.
PPF, ELSS और जीवन बीमा प्रीमियम जैसे निवेशों में ₹1.5 लाख तक निवेश कर टैक्स छूट पाएं.
स्वयं, परिवार और सीनियर सिटिजन माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 से ₹50,000 तक की छूट लें.
सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट का दावा करें.
स्वयं या बच्चों के उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त करें.
सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट पाएं, जो 80C की सीमा से अलग है.
पात्र संस्थाओं को दान करने पर 50% या 100% तक की टैक्स छूट का लाभ लें.
यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का दावा करें.
घरेलू यात्रा ख़र्चों पर LTA के माध्यम से टैक्स छूट प्राप्त करें.
31 मार्च से पहले निवेश करके इन सभी टैक्स छूटों का लाभ उठाएं और जल्दबाजी में ग़लत निवेश से बचें.
ये निवेश की सलाह नहीं बल्कि जानकारी के लिए है. अपने निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें.