31 मार्च से पहले अधिकतम टैक्स सेविंग कैसे करें? जानें अहम टिप्स

31 मार्च से पहले अधिकतम टैक्स सेविंग कैसे करें? जानें अहम टिप्स 

Published: 20th Feb 2025

समय पर टैक्स प्लानिंग क्यों है जरूरी? 

फ़ाइनेंशियल ईयर 2024-25 समाप्त होने जा रहा है. 31 मार्च से पहले सही टैक्स प्लानिंग से आप अधिकतम बचत कर सकते हैं.

सेक्शन 80C का पूरा फ़ायदा उठाएं 

PPF, ELSS और जीवन बीमा प्रीमियम जैसे निवेशों में ₹1.5 लाख तक निवेश कर टैक्स छूट पाएं.

स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट (सेक्शन 80D) 

स्वयं, परिवार और सीनियर सिटिजन माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 से ₹50,000 तक की छूट लें.

होम लोन ब्याज पर छूट (सेक्शन 24B) 

सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट का दावा करें.

शिक्षा ऋण के ब्याज पर छूट (सेक्शन 80E) 

स्वयं या बच्चों के उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त करें.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश 

सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट पाएं, जो 80C की सीमा से अलग है.

दान पर टैक्स छूट (सेक्शन 80G) 

पात्र संस्थाओं को दान करने पर 50% या 100% तक की टैक्स छूट का लाभ लें.

किराए के घर में रहने वालों के लिए HRA 

यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का दावा करें.

लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) का उपयोग करें 

घरेलू यात्रा ख़र्चों पर LTA के माध्यम से टैक्स छूट प्राप्त करें.

समय पर निवेश करें 

31 मार्च से पहले निवेश करके इन सभी टैक्स छूटों का लाभ उठाएं और जल्दबाजी में ग़लत निवेश से बचें.

Disclaimer 

ये निवेश की सलाह नहीं बल्कि जानकारी के लिए है. अपने निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें.