भारत में विदेशी एसेट्स का खुलासा न करने पर Income Tax डिपार्टमेंट आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है. और आपको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
जिनका विदेश में बैंक अकाउंट है, उनके लिए ऐसा करना ज़रूरी है. इस लिस्ट में NRI, कुछ समय के लिए विदेश में काम करने वाले कर्मचारी और छात्र आते हैं.
अगर Income Tax को भारत में टैक्स योग्य किसी भी अघोषित विदेशी इनकम का पता चलता है, तो इससे संबंधित व्यक्ति पर सीधे 30% टैक्स और टैक्स की रक़म पर तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा.
अगर व्यक्ति विदेशी संपत्ति का खुलासा करने में असफल रहता है, तो उस पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और 6 महीने से 7 साल तक जेल हो सकती है.
सभी नियमों का पालन करते हुए अपने बैंक और Income Tax डिपार्टमेंट को अपने विदेशी निवेश की पूरी जानकारी दीजिए और टैक्स से जुड़ी इस ग़लती से बचें.
आप सुनिश्चित करें कि जब आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप ITR फ़ॉर्म में 'शेड्यूल FA (फॉरेन एसेट्स) वाली जगह में किसी भी विदेशी इनकम और एसेट की जानकारी दर्ज कर सकते हैं.