करीब दो साल पहले 55 की उम्र में मुझे जबरन रिटायर कर दिया गया. अब अगर मैं EPF से अपनी पूरी रक़म निकालता हूं तो क्या इस पर टैक्स लगेगा?
पैसा निकालने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड होने से पहले आपकी उम्र 55 साल हो गई हो.
रिटायर होने पर EPF खाते की पूरी रक़म निकालने की अनुमति है, फिर चाहे समय से पहले रिटायरमेंट लिया हो, या जबरन रिटायर किया गया हो या फिर उम्र पूरी होने के बाद रिटायर हुआ हो.
रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पूरी रक़म टैक्स फ़्री होती है, बशर्ते आपने पांच साल या उससे ज़्यादा समय की सर्विस पूरी कर ली हो तो.
रिटायरमेंट के बाद आपके संचित धन पर मिला इंटरेस्ट (tax on epf interest) टैक्सेबल होगा. अगर निकाले गए पैसे का टैक्सेबल हिस्सा ₹50,000 से ज़्यादा है तो 10% के रेट से TDS कटेगा.
रिटायरमेंट के समय जमा हो चुकी कुल रक़म पर टैक्स नहीं लगता और आखिरी के दो साल बाद मिले ब्याज़ पर आप पर लागू स्लैब रेट के मुताबिक़ टैक्स लगेगा और दूसरे सोर्सेज हुई इनकम टैक्सेबल होगी.