रिटायर होने के बाद EPF विड्रॉल पर कितना TAX?

एक पाठक का सवाल

करीब दो साल पहले 55 की उम्र में मुझे जबरन रिटायर कर दिया गया. अब अगर मैं EPF से अपनी पूरी रक़म निकालता हूं तो क्या इस पर टैक्स लगेगा?

EPF स्कीम में विड्रॉल की शर्त

पैसा निकालने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड होने से पहले आपकी उम्र 55 साल हो गई हो.

रिटायर होने पर

रिटायर होने पर EPF खाते की पूरी रक़म निकालने की अनुमति है, फिर चाहे समय से पहले रिटायरमेंट लिया हो, या जबरन रिटायर किया गया हो या फिर उम्र पूरी होने के बाद रिटायर हुआ हो.

टैक्स फ़्री होता है आपका पैसा

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पूरी रक़म टैक्स फ़्री होती है, बशर्ते आपने पांच साल या उससे ज़्यादा समय की सर्विस पूरी कर ली हो तो.

कब कटेगा TDS?

रिटायरमेंट के बाद आपके संचित धन पर मिला इंटरेस्ट (tax on epf interest) टैक्सेबल होगा. अगर निकाले गए पैसे का टैक्सेबल हिस्सा ₹50,000 से ज़्यादा है तो 10% के रेट से TDS कटेगा.

टैक्सेबल इनकम

रिटायरमेंट के समय जमा हो चुकी कुल रक़म पर टैक्स नहीं लगता और आखिरी के दो साल बाद मिले ब्याज़ पर आप पर लागू स्लैब रेट के मुताबिक़ टैक्स लगेगा और दूसरे सोर्सेज हुई इनकम टैक्सेबल होगी.

पढ़ने के लिए धन्यवाद!